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एनएच घोटाले के आरोपितों को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत

एनएच मुआवजा घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी पूर्व भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एसएलओ) डीपी सिंह समेत एसडीएम भगत सिंह फोनिया व अन्य आरोपितों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी।

By BhanuEdited By: Published: Tue, 26 Jun 2018 01:00 PM (IST)Updated: Fri, 29 Jun 2018 05:18 PM (IST)
एनएच घोटाले के आरोपितों को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत
एनएच घोटाले के आरोपितों को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत

नैनीताल, [जेएनएन]: करीब तीन सौ करोड़ रुपये के एनएच मुआवजा घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी पूर्व भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एसएलओ) डीपी सिंह समेत एसडीएम भगत सिंह फोनिया व अन्य आरोपितों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। इन आरोपितों की जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार को होगी।

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एनएच घोटाला मामले में एसआइटी मुख्य आरोपी डीपी सिंह समेत बिल्डर प्रिया शर्मा, सुधीर चावला के अलावा भगत सिंह फोनिया, विकास चौहान, रामसनुज, अनिल शुक्ला, अनिल कुमार, संजय चौहान, अर्पण कुमार, जीशान, अमरसेन, चरण सिंह, विकास कुमार आदि आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 

निचली कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरोपितों द्वारा हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। जहां डीपी सिंह, प्रिया शर्मा समेत अन्य की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। इसके बाद अगली तिथि बुधवार के लिए नियत कर दी।

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