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एनएच मुआवजा घोटाले के आरोपियों को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत

एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले के आरोपियों को हाई कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी है। सभी आरोपियों की एक साथ सुनवाई होगी।

By BhanuEdited By: Published: Wed, 20 Jun 2018 02:13 PM (IST)Updated: Fri, 22 Jun 2018 05:08 PM (IST)
एनएच मुआवजा घोटाले के आरोपियों को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत
एनएच मुआवजा घोटाले के आरोपियों को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत

नैनीताल, [जेएनएन]: एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले के आरोपियों को हाई कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी है। जमीन घोटाले के  आरोप में जेल में बंद प्रिया शर्मा को कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। साथ ही भूमि मुआवजा घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह समेत अन्य की जमानत भी नामंजूर कर दी गई। सभी आरोपियों की एक साथ सुनवाई होगी। 

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बताते चलें कि उघमसिंह नगर में एनएच 74 के चौड़ीकरण के दौरान भूमि मुआवजे में घोटाला सामने आया था। इस दौरान तीन सौ करोड़ से ज्यादा घोटाला होने की बात सामने आई थी। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एसआइटी की टीम ने डीपी सिंह को मुख्य आरोपी बनाकर 20 से ज्यादा आरोपितों को पूरे मामले पर जेल भेजा। 

निचली अदालत में एसआईटी द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के साथ एंटी करप्शन कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। जिसके बाद आरोपियों ने हाई कोर्ट की शरण ली है। इन मामलों पर अब सोमवार यानी 25 जून को सुनवाई होगी।

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