एक दिन तो सबको श्मशान घाट पर जाना ही है, इसलिए सुविधाएं होनी चाहिएः नैनीताल हाई कोर्ट
नैनीताल हाईकोर्ट ने पाइंस श्मशान घाट तक लिंक सड़क निर्माण दो माह में पूरा करने का आदेश दिया है। अदालत ...और पढ़ें

फाइल फोटो

समय कम है?
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जागरा संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने नैनीताल के पाइंस श्मशान घाट को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने की मांग पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने राज्य सरकार को दो माह के भीतर लिंक सड़क निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
अदालत ने एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जितना जल्द हो सके सड़क निर्माण कार्य किया जाना चाहिए, ताकि बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्ति भी अपने स्वजनों की अंतिम यात्रा में शामिल होकर अंतिम विदाई दे सकें।
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि एक दिन तो सभी को श्मशान घाट पर जाना ही है, इसलिए वहां जाने के लिए उचित सुविधाएं होनी चाहिए।मंगलवार काे खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता पालिका सभासद मनोज साह जगाती की ओर से कहा गया कि जिलाधिकारी व कमिश्नर की संस्तुति पर सर्वे काफी समय पहले हो चुका है, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है।
मार्ग नहीं होने से लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा श्मशान घाट पर पानी, बैठने की व्यवस्था और लकड़ियों जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। याचिका में कोर्ट से श्मशान घाट को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने व आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है।
इस दौरान वन विभाग की ओर से विभाग की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि यह मामला केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास विचाराधीन है और अभी तक सड़क बनाने की अनुमति नहीं मिल सकी है।
इस पर खंडपीठ ने सहज अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि एक दिन तो सबको जाना है, इसलिए वहां सुविधाएं होनी चाहिए। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द मार्ग का निर्माण कार्य पूरा करने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि पाइंस के लिए सड़क निर्माण को लेकर पूर्व में कोर्ट ने नैनीताल के राज्य आंदोलनकारी चंद्रशेखर जोशी पप्पन की याचिका पर भी निर्देश दिए थे लेकिन वन विभाग के अड़ंगे के कारण सड़क निर्माण नहीं हो सका। जोशी लंबे समय से श्मशान घाट पर सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वह लावारिश शवों का अपने खर्च पर अंतिम संस्कार भी करते हैं।
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