विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 16, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Nainital News: अवैध खनन रोकने के लिए हाईकोर्ट ने की सुनवाई, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर मांगी रिपोर्ट

By Jagran NewsEdited By: Nirmal Pareek
Published: Thu, 16 Mar 2023 05:33 PM (IST)

Nainital News हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले की कोसी नदी में अवैध खनन के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई ...और पढ़ें

अवैध खनन रोकने के लिए हाईकोर्ट ने की सुनवाई, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर मांगी रिपोर्ट
अवैध खनन रोकने के लिए हाईकोर्ट ने की सुनवाई, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, नैनीताल: हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले की कोसी नदी में अवैध खनन के मामले में आदेश का अनुपालन नहीं करने पर दायर याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीशन्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अवैध खनन को रोकने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के तहत हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दो सप्ताह के भीतर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

अगली सुनवाई छह अप्रैल को

इस कमेटी में हर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान को भी शामिल करना होगा। कोर्ट ने रीवर ड्रेजिंग नीति के तहत कोसी नदी में निजी लोगों खनन के पट्टे जारी करने की विज्ञप्ति पर जनहित याचिका विचाराधीन होने तक कार्रवाई नहीं करने के सख्त निर्देश भी दिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए छह अप्रैल की तिथि नियत की है।

हाईकोर्ट में पेश हुए सचिव खनन व अन्य अधिकारी

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सचिव खनन डॉ. पंकज कुमार पांडे व अन्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। ऊधमसिंह नगर निवासी रमेश लाल ने जनहित याचिका कर कहा है कि कोसी नदी में कई वर्षों से अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। कोर्ट ने 2019 में अवैध खनन रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अब तक टॉस्क फोर्स का गठन नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता का कहना है कोर्ट ने पूर्व में जो आदेश दिए थे, उनकी अवहेलना करते कोसी में फिर से अवैध खनन किया जा रहा है, इसलिए कोर्ट का आदेश पालन नहीं करने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।