नंदा देवी महोत्सव में स्लाटर हाउस में ही होगी पशुबलि, नैनीताल हाई कोर्ट ने दी इजाजत
नैनीताल हाई कोर्ट ने नंदा देवी महोत्सव में पशु बलि के लिए स्लाटर हाउस बनाने की अनुमति दी। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया। नगर पालिका को स्लाटर हाउस के लिए जगह चिन्हित करने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए गए हैं। बलि के दौरान नियमों का पालन करने के भी आदेश दिए हैं।

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट मे नैनीताल नंदा देवी महोत्सव के दौरान पशु बलि देने के लिए स्लाटर हाउस बनाये जाने की अनुमति दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्यय की खंडपीठ ने लोगों की आस्था को देखते हुए महोसव के लिए स्लाटर में बकरे काटने की अनुमति प्रदान करते हुए नगर पालिका से जगह चिन्हित कर स्लाटर हाउस बनाने व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के निर्देश जारी किए है। बलि के दौरान कोर्ट ने फूड इंस्पेक्टर की जांच करने के भी निर्देश दिए है। कोर्ट ने बलि देते समय सभी नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए है।
नैनीताल स्थानीय निवासी पवन जाटव व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके पूर्वजों के समय से नंदा देवी महोत्सव के दौरान बलि प्रथा चलती आ रही थी लेकिन 2015 से मंदिर में बकरों के प्रवेश के साथ ही पशुबलि पर रोक लगा दी। जिससे श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है।
याचिका में प्रार्थना की गई कि लोगों की धार्मिक आस्था को देखते हुए महोत्सव के दौरान बकरों की बलि के लिए स्लाटर हाउस बनाने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार बकरों की बलि दे सके। इस दौरान पीपुल्स फॉर एनिमल्स की गौरी मौलखी ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पशुबलि से पर्यावरणीय नुकसान होते हैं।
2022 की कमियां हुई दूर
नगरपालिका नैनीताल का तल्लीताल हरिनगर में स्लाटर हाउस है। जिसमें कमियां थी। 2022 से उसमें रक्त प्रवाह की व्यवस्था नहीं थी, बिजली नहीं थी। वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था नहीं थी। जिसे दूर कर दिया गया है। अब स्लाटर हाउस में ही पशु बलि होगी। - रोहिताश शर्मा, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।