दर्जा राज्यमंत्री ने कहा कि किसी की नागरिकता छीनने नहीं देने के लिए बना है कानून nainital news
दर्जा राज्यमंत्री ने कहा कि नागरिकता अधिनियम-2019 में भारत के प्रत्येक धर्म के व्यक्ति के लिए आसानी से नागरिकता उपलब्ध हो इसको ध्यान में रखते हुए अनेक संशोधन किए गए हैं।
बाजपुर, जेएनएन : नागरिकता अधिनियम-2019 में भारत के प्रत्येक धर्म के व्यक्ति के लिए आसानी से नागरिकता उपलब्ध हो इसको ध्यान में रखते हुए अनेक संशोधन किए गए हैं, जिसमें किसी भी भारतीय के हितों पर कुठाराघात नहीं होगा। केंद्र सरकार द्वारा यह कानून देश के स्वाभिमान की रक्षा व घुसपैठियों को भारत में आने से रोकने के लिए बनाया गया है। गुरुवार को यह बात दर्जा राज्यमंत्री राजेश कुमार ने अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहीं।
पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे अल्पसंख्यक
दर्जा राज्यमंत्री ने कहा कि विश्व के अनेक ऐसे देश हैं जहां विभाजन के बाद हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध आदि अनेक धर्मों के लोग बसे हुए हैं, लेकिन बदले हुए हालातों में वह उत्पीडऩ का शिकार हो रहे हैं, जिन्हें भारत की मूल अवधारणा के अनुरूप वापस भारत में लाए जाने के लिए यह कानून महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए कानून से पांच वर्ष के अंदर नागरिकता मिल जाएगी, जबकि पूर्व में इसके लिए 11 वर्ष इंतजार करना पड़ता था। इतना ही नहीं विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर यदि कोई मामला विचाराधीन है तो वह पात्रता को प्रभावित नहीं करेगा। राजेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जो कानून पास किया है वह महात्मा गांधी की इच्छा के अनुरूप है।
पीएम ने राष्ट्रपिता की इच्छा के अनूरूप कार्य किया
गांधीजी ने 26 सितंबर 1947 को कहा था कि पाकिस्तान जाने वाले हिंदू, सिख अपनी इच्छानुसार भारत में रहने आ सकते हैं, उन्हें नौकरी देना व जीवन को सामान्य बनाना सरकार का दायित्व होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अल्पसंख्यक भाइयों को गुमराह कर रहे हैं जिसका भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जवाब देगा। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास गुप्ता, हरजिंदर सिंह, बबलू चौधरी, गुरबक्श सिंह बग्गा, मंजीत सिंह, अर्जुन बिष्ट आदि मौजूद थे।
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