Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केवीएम स्कूल के चालक-परिचालक पर दुक‌र्ष्म के आरोप की पुष्टि

    By JagranEdited By:
    Updated: Sun, 04 Nov 2018 08:30 AM (IST)

    शहर के प्रतिष्ठित केवीएम स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची से दुष्कर्म की जांच पूरी हो गई है।

    Hero Image
    केवीएम स्कूल के चालक-परिचालक पर दुक‌र्ष्म के आरोप की पुष्टि

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : शहर के प्रतिष्ठित केवीएम स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित चालक-परिचालक के खिलाफ पुलिस की जांच पूरी हो गई है। जाच में दोनों आरोपितों पर दुष्कर्म के आरोप की पुष्टि हुई है। शनिवार को महिला विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए। आरोपित चालक-परिचालक अब भी सलाखों के पीछे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सितंबर में हल्द्वानी के हीरानगर स्थित केवीएम स्कूल में नर्सरी की छात्रा से स्कूल वैन में दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया था। दुष्कर्म का आरोप वैन के चालक व परिचालक पर लगा था। गौलापार में रहने वाली मासूम के साथ चालक-परिचालक यह घिनौनी हरकत पखवाड़े भर से कर रहे थे। दर्द उठने पर मासूम को उसकी मा डॉक्टर के पास ले गई थी। तब यह मामला सामाजिक कार्यकर्ताओं से होकर पुलिस तक पहुंचा था। स्कूल प्रबंधन पर भी गंभीर अपराध में कार्रवाई के बजाय निपटाने की कोशिश करने का आरोप लगा था। इस मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता की तहरीर पर पुलिस ने चालक-परिचालक के खिलाफ धारा 354 और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कराया था। काठगोदाम थानाध्यक्ष कमाल हसन ने बताया कि मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में विवेचक लता बिष्ट ने जांच पूरी कर ली है। जांच में दोनों आरोपितों की जघन्य घटना को अंजाम देने की पुष्टि हुई है। जांच अधिकारी ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए हैं। दोनों आरोपितों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए न्यायालय में मजबूत पैरवी की जाएगी।

    ============

    केवीएम स्कूल प्रबंधक के खिलाफ जांच जारी

    केवीएम स्कूल में मासूम के साथ हुई घटना से शहरवासियों को झकझोर कर रख दिया था। लंबे समय तक स्कूल के बाहर लोगों ने धरना-प्रदर्शन किए। मामला सुर्खियों में आने पर एक महिला ने इस मामले में स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी। इस याचिका पर 25 सितंबर को सुनवाई केबाद स्कूल प्रबंधन पर 48 घटे में केस दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद पुलिस ने आनन-फानन में स्कूल प्रबंधक के खिलाफ 21 पॉक्सो एक्ट और 75 जुविनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था।