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हल्दूचौड़ में भर्ती के लिए आए युवक की हत्या के आरोपित आइटीबीपी जवानों की जमानत नामंजूर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने लालकुआं में भर्ती को आए युवक की साजिशन हत्या करने के मामले में आरोपित तीन आइटीबीपी जवानों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 13 Sep 2019 06:11 PM (IST)Updated: Sat, 14 Sep 2019 11:26 AM (IST)
हल्दूचौड़ में भर्ती के लिए आए युवक की हत्या के आरोपित आइटीबीपी जवानों की जमानत नामंजूर

नैनीताल, जेएनएन : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने लालकुआं में भर्ती को आए युवक की साजिशन हत्या करने के मामले में आरोपित तीन आइटीबीपी जवानों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 
डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 18 अगस्त को ओमप्रकाश पुत्र हेमराज निवासी वार्ड नंबर सात नानकमत्ता द्वारा लालकुआं पुलिस में तहरीर दी। जिसमें बताया कि 15 अगस्त को उसका बेटा सूरज अपने दोस्तों के साथ आइटीबीपी में भर्ती के लिए हल्दूचौड़ आया था। आरोप लगाया कि आइटीबीपी जवानों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या की और सबूत मिटाने के लिए लाश झाडिय़ों में फेंक दी। इस मामले में बढ़ते दबाव व आंदोलन के बाद पुलिस ने आइटीबीपी के हेड कांस्टेबल संतोष यादव पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम सिरोही जिला सीकर राजस्थान, कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर थाना अटेली हरियाणा व कांस्टेबल चंद्रशेखर पुत्र ओमप्रकाश निवासी सानीपुर कलां, थाना शिकारपुर बुलंदशहर को 26 अगस्त को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को तीनों आरोपितों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। डीजीसी एसके शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व चश्मदीदों के बयान से साफ है कि आरोपितों द्वारा सुनियोजित तरीके से सूरज की हत्या की गई। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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