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पूर्व मुख्यमंत्रियों पर बकाया मामले में सरकार को नया हलफनामा पेश करने के निर्देश

हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों पर बकाया किराये के मामले में सरकार को गुरुवार तक नया हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 19 Feb 2019 05:46 PM (IST)Updated: Tue, 19 Feb 2019 08:27 PM (IST)
पूर्व मुख्यमंत्रियों पर बकाया मामले में सरकार को नया हलफनामा पेश करने के निर्देश

नैनीताल, जेएनएन । हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों पर बकाया किराये के मामले में सरकार को गुरुवार तक नया हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में एनटाइटिलमेंट एंड लिटिगेशन केंद्र देहरादून के अध्यक्ष अवधेश कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने व अब तक का किराया बाजार दर से वसूलने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों पर 13 करोड़ बकाया होने का आकलन किया था। 13 फरवरी को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों पर दो करोड़ 85 लाख बकाया माफ करने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने शपथ पत्र के साथ कैबिनेट फैसले की प्रति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ में सुनवाई होनी थी, जो अब मंगलवार को होगी, मगर इस दौरान सरकार की ओर से हलफनामा पेश किया गया। इसमें कहा गया है कि कैबिनेट ने बकाया किराया माफ करने का निर्णय नहीं लिया है, बल्कि उच्च न्यायालय से इसके लिए आग्रह करने का निर्णय लिया है। साफ है कि सरकार ने गेंद पूरी तरह कोर्ट के पाले में डाल दी है।

इधर, याचिकाकर्ता अवधेश कौशल का कहना है कि एक ओर बजट के अभाव में देश की सेना का आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है। सेना के वाहन बेहद खराब हालत में हैं, मगर सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों पर बकाया माफ कर रही है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने बताया कि सरकार ने मामले में झूठा हलफनामा दायर किया। इसका जवाब सरकार को देना होगा।

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