नैनीताल हाई कोर्ट ने दिया मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज के छात्रों को इंटर्नशिप कराने के निर्देश
कोर्ट ने छात्रों से फिलहाल 25 हजार रुपये प्रति छात्र के हिसाब से फीस जमा करने को कहा। साथ ही चिकित्सा परिषद व कालेज प्रबंधन से छात्रों के बैक परीक्षा फार्म भरकर आज ही उन्हें प्रवेश पत्र जारी करने के निर्देश दिए।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज रुड़की को बीएमएस की पढ़ाई कर चुके छात्रों को इंटर्नशिप कराने के निर्देश दिए हैं। कालेज ने बढ़ी हुई दरों पर फीस जमा करने की शर्त पर ही इन छात्रों को इंटर्नशिप की अनुमति नहीं दी थी। इसी कालेज के द्वितीय सेमेस्टर की बैक परीक्षा देने के इच्छुक छात्रों को भी 10 मई से हो रही परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने के आदेश भी पारित किए हैं।
मामले के अनुसार मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज रुड़की के छात्र अजय व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें जनवरी 2022 से इंटर्नशिप करनी थी परंतु कालेज ने बढ़ी हुई फीस, जो कि 2.15 लाख रुपया प्रति छात्र है, जमा करने की शर्त पर इंटर्नशिप हेतु रजिस्ट्रेशन के कागज चिकित्सा परिषद को भेजने की शर्त रखी। छात्रों का कहना है कि उन्होंने पूर्व निर्धारित व कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेश के क्रम में फीस जमा कर दी है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार व कालेज प्रबंधन को कोर्ट में तलब किया था।
इधर इसी कालेज के बीएमएस चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र अभिषेक, हार्दिक पांडे व अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि वह चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं और उन्हें द्वितीय सेमेस्टर की बैक परीक्षा जो 10 मई से हो रही है, में शामिल होना है परंतु कालेज प्रबंधन बढ़ी हुई दरों पर फीस देने की शर्त पर बैक परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रहा है जबकि उन्होंने पहले से तय फीस जमा की है। इस मामले में कोर्ट ने छात्रों से फिलहाल 25 हजार रुपये प्रति छात्र के हिसाब से फीस जमा करने को कहा। साथ ही चिकित्सा परिषद व कालेज प्रबंधन से छात्रों के बैक परीक्षा फार्म भरकर आज ही उन्हें प्रवेश पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
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