आरटीई के तहत प्रवेश के लिए अभिभावकों की ओर से लगाए गए आय प्रमाण पत्रों की होगी जांच
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) में प्रवेश के लिए अभिभावकों की ओर से लगाए गए आय प्रमाण पत्रों की जांच होगी। यदि आय प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो कार्रवाई तय है।
हल्द्वानी, भानु जोशी : शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) में प्रवेश के लिए अभिभावकों की ओर से लगाए गए आय प्रमाण पत्रों की जांच होगी। यदि आय प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो कार्रवाई तय है। समग्र शिक्षा उत्तराखंड के राज्य परियोजना निदेशक आर मीनाक्षी सुंदरम ने आय प्रमाण पत्रों की जांच के लिए सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है।
राज्य परियोजना निदेशक के पत्र में आरटीई में प्रवेश को लेकर की गई शिकायत का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से कई बच्चे समृद्ध घरों से ताल्लुक रखते हैं। अपात्र बच्चे आरटीई का लाभ ले रहे हैं। गरीब बच्चों का हक छीना जा रहा है। शिकायतकर्ता ने अपात्र बच्चों के आय संबंधी दस्तावेजों की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ समीक्षा करते हुए रैंडम आधार पर आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला पा चुके बच्चों के अभिभावकों के आय संबंधी दस्तावेज की जांच सक्षम अधिकारी से कराई जाए।
इन तीन बिंदुओं को बनाया जांच का आधार
- क्या आय प्रमाण पत्र वैधानिक है
- क्या आय प्रमाण पत्र लाभार्थी के माता-पिता की वास्तविक आय के आधार पर निर्गत किया गया है
- क्या आय के संबंध में जिला स्तर पर कोई शिकायत प्राप्त हुई है
ये होगी जांच टीम
आय प्रमाण पत्र तहसील से बनाए जाते हैं। ऐसे में तहसीलदार व संबंधित विकासखंड के उपशिक्षा अधिकारी की दो सदस्यीय टीम स्कूलों में आय प्रमाण पत्रों की जांच करेगी।
31 अगस्त तक दें जांच आख्या
राज्य परियोजना निदेशक ने कहा है कि मामलों की जांच कराते हुए इसकी आख्या 31 अगस्त तक उपलब्ध कराई जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी अमल में लाई जाए।
तीन बिंदुओं पर की जानी हैं जांच
केके गुप्ता, मुख्यशिक्षा अधिकारी नैनीताल ने बताया कि समग्र शिक्षा उत्तराखंड के राज्य परियोजना निदेशक की ओर से सभी डीएम को आरटीई के प्रवेश के दौरान उपलब्ध कराए गए आय प्रमाण पत्रों की जांच को कहा गया है। जांच तीन बिंदुओं पर की जानी है।
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