शराब पीकर पत्नी व बच्चों से मारपीट के मामले में आरोपित पति को 15 माह की सजा व अर्थदंड
अल्मोड़ा में 20 फरवरी 2021 की रात जीवन लाल शराब पीकर घर आया और पत्नी-बच्चों की पिटाई की। पत्नी और पुत्र कमल को कमरे से बाहर निकालकर दिया। पत्नी पूरी र ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा: मारपीट के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने आरोपित को अर्थदंड के साथ 15 माह की सजा सुनाई है। अर्थदंड ना देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बीते 28 फरवरी 2021 को पीड़िता मंजू देवी ने राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र लिगुड़ता तहसील व जिला अल्मोड़ा में एक तहरीर दी थी। तहरीर में कहा गया था कि 20 फरवरी 2021 की रात करीब नौ बजे मेरे पति जीवन लाल निवासी ग्राम हटोला शराब पीकर घर आए। उन्होंने पत्नी और पुत्र कमल को कमरे से बाहर निकालकर दोनों बेटियों को कमरे में बंद कर दिया।
बमुश्किल दोनों बेटियां कमरे से बाहर निकली। पत्नी पूरी रात अपने दोनों पुत्रियों और एक पुत्र के साथ बाहर बैठी रही और आराेपित जीवन लाल पूरी रात उत्पात मचाते रहा। पीड़िता की तहरीर पर राजस्व उपनिरीक्षक लिंगुड़ता ने आरोपित पर आइपीसी की धारा 323, 504, 506 में मुकदमा जीकृत किया। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए राजस्व उप निरीक्षक ने आरोपित जीवन लाल को गिरफ्तार कर लिया।
मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपित को आइपीसी धारा 323 के तहत नौ माह, धारा 504 के तहत 15 माह, आइपीसी की धारा 506 में 15 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
प्रत्येक धाराओं में 100-100 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड जमा ना करने पर 15-15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने पैरवी की।

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