प्रेमिका के नाम पर करे दो लाख की एफडी तभी मिलेगी सुरक्षा
हार्इकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाने आए एक युवक को हार्इकोर्ट ने आदेश दिया है कि वो अपनी पत्नी के नाम पर दो लाख की एफडी कराए। जिसके बाद ही उन्हें सुरक्षा मिलेगी।
नैनीताल, [जेएनएन]: परिजनों से सुरक्षा दिलाने की मांग करने हाई कोर्ट पहुंचे प्रेमी जोड़े के मामले को लेकर हार्इकोर्ट में सुनवार्इ हुर्इ। कोर्ट ने प्रेमी युगल को सुरक्षा देने के आदेश के साथ ही प्रेमी को यह निर्देश भी दिया कि उसे शादी कर प्रेमिका यानी अपनी पत्नी के नाम पर दो लाख रुपयों की एफडी करनी होगी। ऐसा न करने पर सुरक्षा मिलने के आदेश स्वत: निरस्त हो जाएंगे।
ऊधमसिंह नगर जिले के गदरपुर निवासी किरन व उसके प्रेमी सुनील ने याचिका दायर कर सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई है। याचिका में कहा गया है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ने गर्जिया देवी मंदिर रामनगर में शादी कर ली है। मगर लड़की के परिवारीजन इस शादी से खुश नहीं हैं। इससे दोनों को जानमाल का खतरा है।
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए। साथ ही प्रेमिका के हितों का खयाल रख प्रेमी को निर्देश दिया कि वह शादी कर पत्नी के नाम से दो लाख रुपये की एफडी एक माह के भीतर बनवाए। अन्यथा सुरक्षा से संबंधित आदेश स्वत: निरस्त माना जाएगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डीएन शर्मा ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक सुरक्षा की दृष्टि से बेहद सराहनीय बताया है।
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