किच्छा और सिरौलीकलां के लोगों को मिली बड़ी राहत, नैनीताल हाई कोर्ट ने एसडीएम को किया तलब
नैनीताल उच्च न्यायालय ने किच्छा पालिका चुनाव और सिरौलीकलां को शामिल करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने एसडीएम किच्छा को पेश होने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने 2018 में हुए पालिका विस्तार और सिरौलीकलां को अलग करने का विरोध किया। उन्होंने क्षेत्र में पालिका चुनाव कराने की मांग की ताकि रुके हुए विकास कार्य पूरे हो सकें।

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर के किच्छा पालिका में पालिका चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने व सिरौलीकलां को भी किच्छा पालिका में शामिल किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका सहित कई अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की ।
कोर्ट ने उपजिलाधिकारी किच्छा को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 24 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में किच्छा के सिरोलीकलां निवासी मोहम्मद यासीन सहित अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि 2018 में किच्छा नगर पालिका का विस्तारीकरण हुआ था।
बाद में सिरौली कला, बंडिया, देवरिया व आजादनगर को बाद में शामिल किया गया था। 2018 में ही नगर पालिका के चुनाव हुए , जिसमें सिरौलीकलां क्षेत्र में तीन वार्ड 18. 19 व 20 व कुछ क्षेत्र वार्ड नं . 17 को पालिका में शामिल किया गया, फिर हटा दिया गया। बाद में कोर्ट के आदेश पर फिर शामिल कर दिया गया जबकि छह साल से सिरौलीकलां नगर पालिका किच्छा में शामिल है।
इस क्षेत्र में पालिका की ओर से करीब पांच करोड़ के विकास कार्य किये जा चुके है जबकि अब वर्तमान में सिरौलीकलां को किच्छा नगर पालिका से पृथक किया जा रहा है , जिसका सिरौलीकलां क्षेत्रवासी विरोध करते है।
याचिका में सिरौलीकला को नगर पालिका में रखने व और उनके यहां भी अन्य नगर पालिकाओं का कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव की मांग की है, कहा कि जब पूरे प्रदेश में निकायों के चुनाव हो चुके हैं, किच्छा में आज भी प्रशासक तैनात हैं।
जिसकी वजह से उनके कई जरूरी कार्य नहीं हो पा रहे है। याचिका में पालिका के चुनाव जल्द कराने की प्रार्थना की है।
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