छात्रवृत्ति घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने देहरादून व हरिद्वार के एसएसपी को दिया नोटिस nainital news
हाई कोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाले में आदेश का पालन न करने पर देहरादून व हरिद्वार के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाले में आदेश का पालन न करने पर देहरादून व हरिद्वार के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नौ जनवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश देते हुए पूछा है कि कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। साथ ही उच्च समाज कल्याण विभाग के सचिव से भी जवाब पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि देहरादून व हरिद्वार के एसएसपी ने अदालत के 16 दिसंबर को जारी आदेश का पालन नहीं किया है। दोनों जनपदों के एसएसपी ने प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की है। खंडपीठ ने दोनों जिलों के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए नौ जनवरी को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई अमल में लाई जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि घोटाले के आरोपित पांच समाज कल्याण अधिकारियों के खिलाफ सरकार की ओर से जांच की अनुमति नहीं दी गई है। कोर्ट ने समाज कल्याण सचिव को निर्देश दिए कि वह इस मामले में प्रगति रिपोर्ट दस फरवरी तक अदालत में पेश करें। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि छात्रवृत्ति का लाभ लेने वाले सरकारी अधिकारियों को तीन दिसंबर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
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