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हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा नोटिस nainital news

हाई कोर्ट ने देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 06 Nov 2019 11:24 AM (IST)Updated: Wed, 06 Nov 2019 11:24 AM (IST)
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा नोटिस nainital news
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा नोटिस nainital news

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि जब प्रदेश में सर्वाधिक एसटी आबादी ऊधमसिंह नगर जिले में है, तो इसका लाभ देहरादून को कैसे दिया गया गया।

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देहरादून जिले की नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य टीना सिंह ने याचिका दायर कर जिला पंचायत अध्यक्ष पद आरक्षित करने को चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि आरक्षण का चक्र जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए था। याचिकाकर्ता द्वारा आरक्षण का चक्र लगाने के खिलाफ आपत्ति दायर की थी, जिस पर विचार किए बगैर खारिज कर दिया। नियमानुसार इस बार अध्यक्ष पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होना चाहिए थी। सरकार ने जो आरक्षण तय किया है, वह नियम विरुद्ध है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।


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