नंदा गौरा योजना: बालिकाओं को लाभ न मिलने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, विभागों को रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश
नैनीताल हाई कोर्ट ने नंदा गौरा योजना का लाभ 12वीं पास बालिकाओं को न देने के मामले में महिला सशक्तिकरण विभाग से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ममता नेगी ने कहा कि चमोली जिले में 2022-23 में 439 बालिकाओं ने इंटरमीडिएट पास की जिन्हें प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। कोर्ट ने विभागों को रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं ताकि योजना का लाभ समान रूप से सभी को मिल सके।

जासं, नैनीताल। हाई कोर्ट ने राज्य की 12 वीं पास बालिकाओं को नंदा गौरा योजना का प्रति लाभ नहीं देने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महिला सशक्तिकरण व संबंधित विभागों से पूछा है कि बालिकाओं को योजना का लाभ अभी तक क्यों नहीं दिया गया।
अभी वर्ष 2022-23 से संबंधित एक जिले का मामला है, ऐसे में बालिकाओं की उच्च शिक्षा कैसे होगी। योजना का समान लाभ सबको मिलना चाहिए। कोर्ट ने विभागों से अगले सप्ताह तक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।चमोली जिले की निवासी समाजसेवी ममता नेगी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वह सालों से समाजसेवा कर रही हैं।
उनका मुख्य कार्य गरीब तबके के बच्चों को स्कूल तक ले जाना है लेकिन उन्हीं गरीब बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। चमोली जिले में 2022- 23 में 439 बालिकाओं ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी ।
सरकार की नंदा गौरा योजना के मुताबिक उनकी आगे की पढ़ाई के लिए 51 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जानी थी लेकिन प्रशासन से बार बार अनुरोध करने के बाद भी उन्हें नहीं दिया गया जबकि योजनाओं का लाभ लेने के मामले में स्कूल से संबंधित मामले के मानक 2023 में पूरे कर विभाग को भेज दिया था, विभाग ने सरकार को दो करोड़ 45 लाख की मांग की, लेकिन अभी उन्हें धनराशि नहीं दी गई।
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