Move to Jagran APP

निजी बस आपरेटरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

राज्य में चल रही निजी बस आपरेटरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को 24 घंटे के भीतर यह बताने को कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिये क्या कदम उठाए हैं।

By BhanuEdited By: Published: Mon, 30 Jul 2018 02:30 PM (IST)Updated: Mon, 30 Jul 2018 02:30 PM (IST)
निजी बस आपरेटरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
निजी बस आपरेटरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, [जेएनएन]: राज्य में चल रही निजी बस आपरेटरों की हड़ताल का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को 24 घंटे के भीतर कोर्ट को यह बताने को कहा है कि पहाड़ में यात्रियों की सुविधा के लिये क्या कदम उठाए हैं।

loksabha election banner

साथ ही कोर्ट ने सरकार को कल तक इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यहां बता दें कि पहाड़ में यात्रियों की बडी परेशानियों को देखते हुए हल्द्वानी के नीरज तिवाड़ी ने जनहित याचिका दाखिल की है। 

याचिका में उन्होंने निजी बस आपरेटरों की हड़ताल को जल्द खत्म करने की मांग है। याचिका में कहा गया है कि केमू, जेमू व आर्दश मोटर पहाड़ की लाइफ लाइन हैं। पहाड़ के रूटों पर सिर्फ 10 फीसद सरकारी बसों का संचालन होता है। 90 प्रतिशत परमिट इन निजी बस आपरेटरों के पास ही है। 

याचिका में कहा गया है कि ये बस आपरेटर हड़ताल पर हैं। इसके चलते रोडवेज बसों में ओवरलोडिंग से हादसों का खतरा बना है। वहीं, यात्रियों को ट्रक के साथ अन्य यातायात के साधनों में सफर करना पड़ रहा है। याचिका में मांग की गई है कि सरकार को हड़ताल खुलवाने के लिए निर्देश दें। साथ ही हड़तालियों पर एस्मा लगाई जाए। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई। कोर्ट की सख्ती के बाद हड़ताल खत्म होने के कयास लगने लगे हैं।

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट के फैसलों से सांसत में उत्तराखंड सरकार

यह भी पढ़ें: ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल खत्म, देश में छह लाख गिरी ई-वे बिल की संख्या

यह भी पढ़ें: भैंसड़गांव सहकारी समिति के चुनाव से हटी रोक


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.