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भैंसड़गांव सहकारी समिति के चुनाव से हटी रोक

हार्इ कोर्ट ने आदेश दिया है कि भैंसड़गांव प्रारंभिक कृषि ऋण समिति की चुनाव प्रक्रिया वहीं से आगे बढ़े जहां से रोक लगी थी।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Fri, 27 Jul 2018 08:01 PM (IST)Updated: Fri, 27 Jul 2018 08:01 PM (IST)
भैंसड़गांव सहकारी समिति के चुनाव से हटी रोक

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के भैंसड़गांव प्रारंभिक कृषि ऋण समिति की चुनाव प्रक्रिया वहीं से आगे बढ़ाने के आदेश पारित किए थे, जहां से रोक लगी थी। अब इस समिति में चुनाव चिह्न आवंटन से चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद समिति के लिए 20-21 अगस्त को मतदान होगा।

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राज्य में अन्य सहकारी समितियों की तरह इस समिति में भी चुनाव होना था। मगर चुनाव से ठीक पहले चुनाव अधिकारी द्वारा अल्मोड़ा डीएम को रिपोर्ट दी गई। जिसके बाद रिपोर्ट पर राज्य चुनाव अभिकरण द्वारा भैंसड़गांव समिति का चुनाव निरस्त करने के आदेश पारित करते हुए नए चुनाव कराने के निर्देश दिए। 

इसके बाद समिति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अन्य समितियों के साथ चुनाव कराने की मांग की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद चुनाव प्रक्रिया वहीं से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जहां पर रोक लगाई गई थी।

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