रामनगर में कांग्रेस कार्यालय खाली करने का मामला पहुंचा हाई काेर्ट, राज्य सरकार को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश
रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को खाली कराने का मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने रामनगर निवासी नीरज अग्रवाल को एसडीएम द्वारा कब्जा दिलाने के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने नगरपालिका रामनगर और राज्य सरकार को नीरज अग्रवाल को नोटिस जारी कर कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि एसडीएम ने बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए कार्यालय खाली कराया।

जासं, नैनीताल। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को खाली करने का मामला हाई काेर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने कांग्रेस कार्यालय को खाली कर एसडीएम की ओर से रामनगर निवासी नीरज अग्रवाल काे कब्जा दिलाने के विरुद्ध जनहित याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट ने नगरपालिका रामनगर व राज्य सरकार को नीरज अग्रवाल को नोटिस देकर कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में ज्योलीकोट निवासी प्रेम सिंह बिष्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
जिसमें कहा गया है कि एसडीएम ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए रामनगर कांग्रेस कार्यालय को खाली कराकर भवन को नीरज अग्रवाल को सौंप दिया जबकि नीरज अग्रवाल के नाम हुई 90 साल की लीज पूर्व में ही समाप्त हो गई थी ।
इस प्रकार इस संपत्ति की मालिक सरकार व नगर पालिका रामनगर है, इसलिए रामनगर नगर पालिका इस भवन को खाली कराने के लिए नीरज अग्रवाल को नोटिस जारी करे ।
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