हाईकोर्ट का आदेश Covid-19 अस्पतालों में जल्द शुरू करें आईसीयू और वेंटिलेटर
हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए टेक ओवर किए गए अस्पतालों में आईसीयू व वेंटिलेटर स्थापित करने के साथ ही चालू करने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए टेक ओवर किए गए अस्पतालों में आईसीयू व वेंटिलेटर स्थापित करने के साथ ही चालू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने कहा है कि बीडी पांडेय अस्पताल नैनीताल में चार मई तक यह सभी सुविधाएं शुरू हो जाएं।
अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने जनहित याचिका दायर की है। बुधवार को सुनवाई के दौरान महानिदेशक की ओर से जवाब दाखिल किया गया। डीजी ने बताया कि अल्मोड़ा बागेश्वर चमोली रुद्रप्रयाग मेला अस्पताल हरिद्वार व बीडी पांडे अस्पताल नैनीताल में आईसीयू, वेंटिलेटर, थर्मल स्कैनर व ऑक्सीजन सिलेंडर सहित सभी आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति कर दी गई है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली द्वारा बताया गया कि इन उपकरणों की आपूर्ति के बावजूद अभी तक आधा दर्जन अस्पतालों में उपकरण चालू नहीं हो पाए हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि बीडी पांडे अस्पताल नैनीताल में चार मई तक पूर्ण रूप से संचालित आईसीयू सुविधा स्थापित और संचालित हो जानी चाहिए।
राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया कि अन्य सभी अस्पतालों में जहां-जहां आईसीयू व वेंटीलेटर की आपूर्ति न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में की गई है उनमें भी जल्द से जल्द आईसीयू और वेंटिलेटर को संचालित कर दिया जाए। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई पांच मई नियत कर दी।
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