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    हाई कोर्ट का उधमसिंह नगर के डीएम को आदेश, अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई कर पेश करें रिपोर्ट

    By Skand ShuklaEdited By:
    Updated: Thu, 27 May 2021 05:53 PM (IST)

    हाई कोर्ट ने पंतनगर में नेशनल हाइवे नंगला और पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने जिलाधिकारी उधमसिंह नगर से अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही कर 23 जून तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है।

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    हाई कोर्ट ने ने उधमसिंह नगर के डीएम से अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई कर मांगी रिपोर्ट

    नैनीताल, जागरण संवाददाता : हाई कोर्ट ने पंतनगर में नेशनल हाइवे, नंगला और पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने जिलाधिकारी उधमसिंह नगर से अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही कर 23 जून तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 23 जून की तिथि नियत की है।

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    गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर माना है कि इन जगहों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। पंतनगर निवासी अजय कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जिला उधमसिंह नगर के पंतनगर, नगला, नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की सरकारी भूमि पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण कर लिया है। जिससे नेशनल हाइवे की सड़क संकरी हो गई है। और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। पिछले कुछ सालों में सार्वजनिक सम्पत्ति पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो गया है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की भूमि में अतिक्रमण कारियो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए और उन्हें हटाया जाय।

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