हाई कोर्ट ने लॉ कॉलेज काशीपुर काे असिस्टेंट प्रोफेसर संजय शर्मा को वेतन भत्ते का भुगतान करने का दिया आदेश
Law College Kashipur सत्येंद्र चन्द्र लॉ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा को वर्ष 2020 में लॉकडाउन की अवधि में कॉलेज नहीं जाने सहित कुछ अन्य आरोपों के कारण कॉलेज प्रबंधन ने 16 दिसम्बर 2020 को बर्खास्त कर दिया था ।
नैनीताल, जागरण संंवाददाता : हाई कोर्ट नैनीताल ने सत्येंद्र चन्द्र गुड़िया लॉ कॉलेज काशीपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, संजय कुमार शर्मा को बर्खास्त करने के रजिस्ट्रार के आदेश को रद कर दिया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने निर्धारित अवधि का वेतन व अन्य भत्तों का भुगतान एक माह के भीतर करने के अलावा वाद व्यय का 50 हजार का भुगतान दो हफ्ते के भीतर करने के आदेश दिए हैं ।
सत्येंद्र चन्द्र लॉ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा को वर्ष 2020 में लॉकडाउन की अवधि में कॉलेज नहीं जाने सहित कुछ अन्य आरोपों के कारण कॉलेज प्रबंधन ने 16 दिसम्बर 2020 को बर्खास्त कर दिया था ।
कालेज की कार्रवाई को अवैधानिक बताते हुए संजय कुमार शर्मा ने याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें कहा गया कि आरोपों की बिना जांच के उन्हें बर्खास्त किया गया है।
याचिकाकर्ता की नियुक्ति संविदा पर 30 जून 2021 तक के लिये इस कॉलेज में हुई थी। मुख्य न्ययाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए कॉलेज प्रबंधन के आदेश को निरस्त कर दिया ।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को अवैध रूप से समाप्त किया गया है, वह अपने वेतन और भत्तों को 30 जून 2021 तक प्राप्त करने का हकदार हैं। लिहाजा याची को कॉलेज प्रबंधन, 30 जून, 2021 को समाप्त होने वाली संविदा अवधि तक का उसे स्वीकार्य वेतन और सभी भत्ते अगले एक महीने के भीतर बिना किसी कटौती के भुगतान करे।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याची को अवैध रूप से बर्खास्त किया गया है इसलिये कॉलेज प्रबंधन याची के परिवाद व्यय का 50 हजार रुपये का भुगतान भी दो हफ्ते के भीतर करे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।