उत्तराखंड में एंगलिंग के बहाने मछलियों से क्रूरता पर रोक लगाने का मामला, हाई कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस
नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में एंगलिंग के नाम पर मछलियों के साथ क्रूरता के मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। पूर्व वन संरक्षक जय राज की याचिका पर कोर्ट ने यह कदम उठाया। याचिकाकर्ता ने एंगलिंग पर रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि सरकार ने 2020 में पहले से लगी रोक हटा दी थी। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। File
जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने प्रदेश में एंगलिंग के बहाने मछलियों से क्रूरता पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में पूर्व प्रमुख वन संरक्षक जय राज की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।जिसमें कहा गया कि उत्तराखंड में एंगलिंग के नाम पर मछलियों के साथ क्रूरता की जा रही है।
उन्होंने वन विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर रहते हुए उत्तराखंड में एंगलिंग पर रोक लगा दी थी लेकिन वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने इस रोक को हटा दिया, जो गलत है। याचिकाकर्ता का कहना था कि राज्य सरकार अपने बनाए कानून का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने याचिका में एंगलिंग पर रोक लगाने की मांग की गयी है। जोड़ा कि देश भर में इस पर रोक लगनी चाहिए।
खंडपीठ ने ने फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

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