हाईकोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मामले में डीएम को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा
हाई कोर्ट ने आदेश जारी होने के छह माह बाद भी हल्द्वानी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की एक ईंट तक नहीं रखने को बेहद गंभीरता से लिया है।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने आदेश जारी होने के छह माह बाद भी हल्द्वानी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की एक ईंट तक नहीं रखने को बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस मामले में डीएम नैनीताल विनोद कुमार सुमन को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इंदिरा जनविकास समिति ने अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि नगर निगम हल्द्वानी शहर का मेडिकल वेस्ट तथा कूड़ा-कचरा इंदिरा नगर व गौला नदी के पास फेंक रहा है। इसके आसपास करीब 30 हजार की आबादी रहती है। गंदगी से महामारी फैलने की आशंका बनी है। बस्ती में कूड़ा फेंका जाना नियम विरूद्ध है। इस क्षेत्र में नगर निगम हल्द्वानी के साथ ही नगरपालिका नैनीताल, भवाली व रुद्रपुर का भी कूड़ा डंप किया रहा है, जो गलत है। दो साल पहले हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कूड़ा फेंकने पर रोक लगा दी थी। वहीं नगर निगम का कहना है कि ट्रंचिंग ग्राउंड बनाने के लिए अभी वन विभाग की अनुमति नहीं मिली है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद डीएम नैनीताल को अवमानना नोटिस जारी किया।
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