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    नैनीताल जिला पंचायत चुनाव: सरकार की जांच रिपोर्ट से हाई कोर्ट असंतुष्ट, पूछा- ' वीडियो में हथियार संग दिख रहे व्यक्ति पर क्या एक्शन लिया?'

    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:48 PM (IST)

    नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हुए बवाल के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा पेश जांच रिपोर्ट पर असंतुष्टि जताई है। कोर्ट ने सीबीसीआइडी को नई रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं और हथियार लहराने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जानकारी मांगी है। अदालत ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था और पुनः मतदान की मांग पर विचार कर रही है।

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    सीबीसीआइडी को फ्रेश रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान दिवस पर बवाल व जिला पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण तथामतगणना में एक मतपत्र में ओवर राइटिंग की शिकायत तथा फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

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    इस दौरान सरकार की ओर से मामले की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की गई, रिपोर्ट के अवलोकन करने के बाद कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई और सीबीसीआइडी से अगली सुनवाई को फ्रेश रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि वीडियो में हथियार के साथ दिख रहे व्यक्ति पर क्या एक्शन लिया गया।

    शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट के समक्ष बताया कि अब तक 27 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, दो घटना के दौरान हथियार लहराने वालों पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है जबकि घटना में शामिल अन्य के विरुद्ध जांच चल रही है, इसलिए जांच के लिए समय दिया जाय। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए अतिरिक्त समय देते हुए अगली सुनवाई को 28 नवंबर की तिथि नियत की है।

    दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के लिए मतदान से पहले हुए बवाल व पांच जिला पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण का कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने भी हाई कोर्ट की शरण ली थी। जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट ने भी याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पड़े एक मतपत्र में ओवर राइटिंग कर क्रमांक 1 को 2 कर अमान्य घोषित कर दिया गया। याचिका में कोर्ट से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पुनः मतदान कराए जाने की प्रार्थना की है।