एसिड पीड़िता को मुआवजा दिलाने के मामले में सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश
एसिड पीड़िता के मामले मे हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए एसिड पीड़िता को मुआवजा दिलाए जाने संबंधी मामले में सरकार को 20 तारीख तक स्थिति साफ करने को कहा है।
नैनीताल, जेएनएन। एसिड पीड़िता के मामले में हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए एसिड पीड़िता को मुआवजा दिलाए जाने संबंधी मामले में सरकार को 20 तारीख तक स्थिति साफ करने को कहा है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ में उधमसिंह नगर निवासी गुलनाज की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा था कि 29 नवम्बर 2014 को फरहान निवासी अस्लातपुर थाना ग्सलड़ी जिला मुरादाबाद ने उसके ऊपर तेजाब फेक दिया था। जिससे वह बुरी तरह झुलस गई थी। याचिका में कहा है उसको सरकार ने केवल एक लाख पचास हजार रुपये दिया है। याची द्वारा पचास लाख रुपये मुआवजे की मांग की गई है। उसका कहना है कि न कि सिर्फ इस हादसे में पीड़िता का सीना व कान खराब हो गया है अल्की वह सामन्य जिंदगी तक नहीं जी सकती। खुद के भरोसे वह अपना जीवन यापन करने में सक्षम नहीं है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उसी अनुसार राशि प्रदान की जानी है। कोर्ट ने सरकार द्वारा राशि की रकम को बहुत कम माना है और सरकार को 20 तारीख तक सोमवार तक स्थिति साफ करने को कहा है।
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