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    पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को राहत, हाई कोर्ट ने आगे बढ़ाई ईडी के संपत्ति कुर्क करने पर लगी रोक

    Updated: Fri, 01 Aug 2025 05:26 PM (IST)

    नैनीताल उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की संपत्ति जब्ती मामले में ईडी के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई 21 अगस्त को तय की है। ईडी ने हरक सिंह रावत और उनके परिवार पर देहरादून में कम कीमत पर जमीन खरीदने घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया है। अदालत ने जमीन पर कुर्की आदेश पर रोक जारी रखी है।

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    पूर्व मंत्री हरक को ईडी के शपथ पत्र पर प्रति शपथपत्र करने के निर्देश। फाइल

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की।शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने पूर्व में लगाई गई रोक को आगे बढ़ाते हुए अगली सुनवाई को 21 अगस्त की तिथि नियत की है।

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    तब तक कोर्ट ने विपक्षी की ओर से पेश शपथपत्र पर प्रति उत्तर दाखिल करने के निर्देश पूर्व मंत्री रावत को दिए है।प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की धर्मपत्नी दीप्ति रावत ने साजिशन देहरादून में बेहद कम कीमत पर रिहायशी क्षेत्र में बेशकीमती जमीन खरीदी है। जिसकी कीमत वर्तमान में करोड़ों रुपये की है। यही नहीं बतौर मंत्री रावत ने नेशनल पार्कों के अलावा अन्य घोटालों को अंजाम दिया।

    कोर्ट ने श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की 70 करोड़ से अधिक कीमत की 101 बीघा जमीन के विरुद्ध ईडी की ओर से जारी एक अनंतिम कुर्की आदेश पर सुनवाई की। जिसपर पर कोर्ट ने रोक पूर्व में लगा दी, यह मामला दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट बनाम उत्तराखंड राज्य है। ईडी के अनुसार ट्रस्ट का नियंत्रण पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के परिवार सहित अन्य दोस्तों के पास है। रावत पहले भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं।