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    हाई कोर्ट ने चंडी देवी मंदिर के महंत की हरकतों पर जताई नाराजगी, प्रबंधन की निगरानी करेगी बीकेटीसी

    नैनीताल हाई कोर्ट ने हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर के प्रबंधन की निगरानी बद्री-केदार मंदिर समिति को सौंपने का निर्देश दिया है। यह आदेश मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले और महंत रोहित गिरी के विवादास्पद निजी जीवन से जुड़ा है, जिसमें उन पर विवाह के बावजूद लिव-इन में रहने और छेड़खानी के आरोप हैं। कोर्ट ने रीना बिष्ट को अग्रिम जमानत देते हुए धार्मिक स्थल पर गलत हरकतों पर कड़ी नाराजगी जताई। अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।  

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra Updated: Thu, 26 Jun 2025 05:24 PM (IST)
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    हाई कोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश, मंदिर में चोरी मामले में याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत. File Photo

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने हरिद्वार के प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर प्रबंधन की निगरानी का जिम्मा अग्रिम आदेश तक बद्री-केदार मंदिर समिति को सौंपने के निर्देश दिए हैं।

    कोर्ट ने मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले में आरोपित रीना बिष्ट की अग्रिम जमानत मंजूर करने के साथ ही सुरक्षा देने को कहा है। कोर्ट ने मंदिर के रोहित गिरी के महंत होने के बाद भी विवाह करने, लिव इन में रहने के बाद छेड़खानी के मामले में जेल में होने पर हैरानी जताई।

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    न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में रीना के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया था कि गीतांजलि की ओर से चंडीघाट हरिद्वार निवासी रोहित गिरी के साथ उसका विवाह हुआ।

    अगस्त 2021 में रोहित ने कहा था कि मंदिर में पुरानी परिचित या पत्नी रीना आई है। उसकी पहली लव मैरिज ऋषिकेश के प्रतिष्ठित भट्ट परिवार में हुई थी, लेकिन पति ने बिना तलाक लिए उसे मारपीट का छोड़ दिया। जिस कारण मजबूरी में दिल्ली चली गई ओर तलाकशुदा डाक्टर के साथ विवाह कर लिया। उसके दूसरे पति ने भी अपेक्षित रखा।

    2022 में उसे एक डायरी मिली, जिसमें रोहित की हेंड राइटिंग में रीना के नाम पांच लाख पचार हजार की एफडी बनाने की बात लिखी थी, पूछताछ में रोहित ने बताया कि रीना ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर वीडियो बना लिया, इसलिए पैसे दे रहा था।

    जनवरी 2025 में रीना और रोहित ने अवैध रिश्ते से बेटी को जन्म दिया। इसी बीच 14 मई 2025 को रोहित को महिला के साथ छेड़खानी में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में हरिद्वार के एसएसपी व डीएम वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए।

    कोर्ट ने आस्था के केंद्र मंदिर में गलत हरकतों पर सख्त नाराजगी जताई। इस मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त नियत की है, साथ ही दोनों पक्षों से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार फिलहाल हाई कोर्ट का विधिवत आदेश जारी नहीं हुआ है।

    पीढ़ियों से हैं मंदिर के ट्रस्टी

    नैनीताल: इस मामले में महंत की पत्नी गीतांजलि का कहना है कि उनका परिवार पीढ़ियों से मंदिर का ट्रस्टी है। कहा कि बेटे की पढ़ाई की खातिर वह देहरादून रह रही थी, उसके पति का रीना ने ब्रेनवाश किया है। कहा कि कोर्ट के आदेश के अध्ययन के बाद अगला न्यायिक कदम उठाएंगी। पति रोहित को फंसाने के लिए ही उसने षडयंत्र रचा है।