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    हाई कोर्ट ने रामनगर में स्टोन क्रशर के निर्माण और संचालन पर लगाई रोक, सभी पक्षकारों को जारी किया नोटिस

    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:07 AM (IST)

    हाई कोर्ट ने रामनगर के ग्राम पापड़ी में निर्माणाधीन स्टोन क्रशर के निर्माण और संचालन पर तत्काल रोक लगा दी और पक्षकारों को नोटिस जारी किया। कोर् ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने रामनगर क्षेत्र के ग्राम पापड़ी में निर्माणाधीन स्टोन क्रशर के निर्माण और संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आगामी आदेशों तक साइट पर कोई भी नया कार्य नहीं किया जाएगा।

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    वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में रामनगर निवासी सतनाम सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में आरोप लगाया है कि स्टोन क्रशर राज्य सरकार की ओर से घोषित फ्रूट बेल्ट (फलों की पट्टी) की भूमि के अंतर्गत आता है।

     

    नियमानुसार, कृषि और फल पट्टी वाले क्षेत्रों में ऐसी भारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना वर्जित है। यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रशासन ने इन बुनियादी नियमों को ताक पर रखकर निजी कंप

    क्या है नियम?नी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। याचिका में एक तथ्य यह उजागर किया गया है कि प्रतिवादियों ने स्टोन क्रशर स्थल पर सिंचाई विभाग की चार मीटर चौड़ी सरकारी गूल (नहर) और लगभग 14 मीटर चौड़े प्राकृतिक बरसाती नाले को अवैध रूप से पाट दिया है।

    इस अतिक्रमण के कारण न केवल स्थानीय किसानों की सिंचाई व्यवस्था ठप हो गई है, बल्कि मानसून के दौरान पूरे गांव में बाढ़ आने का खतरा पैदा हो गया है। खनन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से स्थल निरीक्षण की भ्रामक रिपोर्ट तैयार की।

    इस रिपोर्ट में प्रस्तावित स्टोन क्रशर से पास के सरकारी प्राथमिक विद्यालय, मंदिर और पवित्र आश्रम की वास्तविक दूरी को गलत तरीके से दर्शाया गया है, ताकि मानकों के दायरे में आ सकें। खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित जिलाधिकारी नैनीताल, निदेशक खनन, जिला खान अधिकारी सहित निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।