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    दस साल पहले मासूम संग दुष्कर्म व हत्या से दहल गया था उत्तराखंड, लेकिन अब क्यों मच रहा हंगामा?

    Updated: Thu, 18 Sep 2025 03:58 PM (IST)

    पिथौरागढ़ की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपी को बरी किए जाने के बाद राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने एसएसपी से रिपोर्ट मांगी है। 2014 में काठगोदाम में एक शादी समारोह से बच्ची गायब हो गई थी और बाद में उसकी लाश मिली थी।

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    पिथौरागढ़ में जनाक्रोश के बाद हरकत में पुलिस व न्याय महकमा. Concept

    किशोर जोशी, नैनीताल। करीब दस साल पहले हल्द्वानी में रिश्तेदार की बारात में पहुंची नन्ही कली की दुष्कर्म व हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से अभियुक्त बरी होने के बाद भड़के जनाक्रोश को देखते हुए राज्य सरकार एक्शन में आ गई है।

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    स्वजनों को दिए आश्वासन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की जा रही है। पुलिस मुख्यालय से हत्याकांड से संबंधित जांच रिपोर्ट सहित अन्य पत्रावली तलब की गई है। जिसके बार एसएसपी नैनीताल की ओर से अधीनस्थों को तत्काल कार्रवाई को कहा गया है।

    हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इस सनसनीखेज वारदात के मुख्य अभियुक्त अख्तर अली को बरी कर दिया था। दैनिक जागरण की ओर से निर्णय को लेकर समाचार प्रकाशित हुआ तो पिथौरागढ़ में नन्ही कली के स्वजनों सहित विभिन्न संगठन सड़क पर उतर आए। जिसके बाद भाजपा नेताओं के नेतृत्व में स्वजनों ने मुख्यमंत्री से देहरादून में वार्ता की।

    न्याय विभाग व पुलिस विभाग एक्टिव

    तय हुआ कि राज्य सरकार मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर न्याय विभाग व पुलिस विभाग एक्टिव हुए। बुधवार को ही पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था की ओर से एसएसपी को पत्र भेजकर रिपोर्ट देने को कहा है।

    कहा है कि थाना काठगोदाम क्षेत्र में पिथौरागढ़ की नन्ही कली स्वजन के साथ शीशमहल, रामलीला मैदान, थाना काठगोदाम में एक शादी समारोह में आई थी, 20 नवंबर 2014 को गुम हो गई। उसका शव 25 नवंबर को गौला नदी के समीप बरामद हुआ था।

    इस मामले में पुलिस ने धारा-365, 376 क/120बी, 212 पोक्सो अधिनियम में आरोपित अख्तर अली उर्फ शमीम उर्फ राज पुत्र मकसूद अली अंसारी निवासी ग्राम व पोस्ट महनागनी थाना बेतिया देहात, पश्चिमी चम्पारन (बिहार) , प्रेमपाल वर्मा पुत्र लक्ष्मण प्रसाद निवासी हैदरगंज थाना जहानाबाद जिला पीलीभीत (उत्तरप्रदेश ) जूनियर मसीह उर्फ फौक्सी पुत्र हारून मसीह निवासी रुद्रपुर जिला ऊधमसिंहनगर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ।

    पोक्सो कोर्ट ने अख्तर अली को फांसी व प्रेम पाल को पांच साल की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने भी यह सजा बरकरार रखी। पत्र के अनुसार 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के 10 सितंबर के निर्णय के विरूद्ध पुर्नविचार याचिका योजित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव आज मुख्यालय को प्राप्त हुआ है।

    निर्देशित किया कि मामले में थानाध्यक्ष काठगोदाम, क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी अभिलेख एवं डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा से समन्वय स्थापित किया जाए।

    पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी को अपने पर्यवेक्षण में प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने को कहा है। उल्लेखनीय है बिन्दुखत्ता में तीन साल पहले संजना हत्याकांड का निचली कोर्ट से फांसी की सजा के बाद सुप्रीम कोर्ट से आरोपित बरी हुआ, राज्य सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई।