बनभूलपुरा में नशे के इंजेक्शन बेचने वाले मां-बेटे को 15 साल की सजा
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में नशे के इंजेक्शन बेचने के मामले में मां-बेटे को एनडीपीएस कोर्ट ने 15-15 साल की कठोर कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

HighLights
मां-बेटे को 15 साल कठोर कारावास की सजा मिली।
नशे के इंजेक्शन बेचने पर डेढ़-डेढ़ लाख जुर्माना लगा।
बनभूलपुरा के गफूर बस्ती में हुई थी गिरफ्तारी।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संजीव कुमार की कोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा के गफूर बस्ती में नशे के इंजेक्शन बेचने के चर्चित मामले में मां-बेटे को 15-15 साल कठोर कारावास व डेढ़-डेढ़ लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट के दोषी करार देने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूजा साह के अनुसार दो सितंबर 2022 को बनभूलपुरा थाना की उप निरीक्षक सुनीता कुंवर पुलिसकर्मियों के साथ पैदल गश्त पर थी। गफूर बस्ती पहुंचे तो भूरा कबाड़ी की दुकान में लोग पुलिस को देख गली में भागने लगे।
एक महिला बैग कंधे में लटकाये, को नीचे छोड कर भागने की कोशिश करने लगी, जिसको महिला कांस्टेबल पकड़ लिया। फेंके गये बैग की जांच की तो उसमें प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन व भारी मात्रा में नगदी थी। गिनती की तो 21 पत्तों में 103 इंजेक्शन व 25 हजार से अधिक नगदी थी।
पूछताछ में महिला ने रोशन पत्नी मोहम्मद याकूब निवासी गफूर बस्ती वार्ड नं. 24 थाना बनभूलपुरा जनपद नैनीताल बताया।महिला ने यह भी बताया कि उसका बेटा राजा उर्फ लंगड़ा यह इंजेक्शन मुरादाबाद व रामपुर से खरीदकर लाता है।
परिवार के भरण पोषण व आजीविका के लिए इंजेक्शन नशेड़ियों को बेचते हैं। इसके बाद फिर जांच की तो नशीले इंजेक्शन 159 मिल गए। पुलिस ने मां-बेटे के विरुद्ध एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज करने के बाद हिरासत में ले लिए। अभियोजन की ओर से आरोप साबित करने के लिए गवाह व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।
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