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    नैब के पूर्व सचिव धानक को मिली जमानत, नाबालिग और दृष्टि बाधित छात्राओं से दुष्कर्म के आरोप में 2023 में हुई थी जेल

    Updated: Wed, 04 Jun 2025 09:06 PM (IST)

    हल्द्वानी में नाबालिग और दृष्टिबाधित छात्राओं से दुष्कर्म के आरोपी नैब के पूर्व सचिव श्याम सिंह धानक को पाक्सो कोर्ट ने जमानत दे दी है। धानक 2023 से ज ...और पढ़ें

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    दुष्कर्म के मामले में नैब के पूर्व सचिव धानक को मिली जमानत। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नाबालिग और दृष्टि बाधित छात्राओं से दुष्कर्म के आरोपी नैब के पूर्व सचिव श्याम सिंह धानक को पाक्सो कोर्ट से जमानत मिल गई। 2023 से आरोपित हल्द्वानी जेल में बंद था। मामले की शिकायत सीधा एसएसपी के पास पहुंचने के बाद प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर धानक की गिरफ्तारी की थी।

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    अक्टूबर 2023 में गौलापार स्थित नैब के सचिव पद पर रहते हुए श्याम सिंह धानक के विरुद्ध काठगोदाम थाने में पाक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म व अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामला दृष्टि बाधित छात्राओं से जुड़ा होने के कारण लोगों में भी खासा आक्रोश देखने को मिला था।

    दूसरी तरफ आरोपित श्याम सिंह धानक ने खुद को झूठा फंसाने की बात कहते हुए पाक्सो कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी। याचिका में उसने कहा कि वह लंबे समय से सिर्फ आरोपों के चलते जेल में बंद है। केस से जुड़े अधिकांश साक्ष्यों का संकलन होने के साथ गैर सरकारी गवाहों की गवाही भी हो चुकी है। आगे गवाहों के प्रभावित होने की आशंका नहीं है। क्योंकि, मामले में पुलिस व अन्य सरकारी पक्ष की ही गवाही शेष है।

    इसके अलावा बचाव पक्ष की ओर न्यायालय में कहा गया कि 63 वर्षीय बुजुर्ग होने के साथ ही श्याम धानक का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। वहीं, अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो सुधीर तोमर की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपित श्याम सिंह धानक की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।