Banbhoolpura Violence: हल्द्वानी हिंसा फईम की मौत की CBI जांच पर हाई कोर्ट सख्त, शपथपत्र तलब
नैनीताल हाई कोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा में फईम की मौत की सीबीआई जांच की याचिका पर सुनवाई करते हुए गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक से 18 जून से पहले शपथपत्र पेश करने को कहा है। कोर्ट ने जांच अधिकारी द्वारा स्वयं जांच और अंतिम रिपोर्ट पेश करने पर सख्त टिप्पणी की। मृतक के भाई परवेज ने याचिका दायर कर सीबीआई जांच और सुरक्षा की मांग की है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के दिन गोली लगने से हुई फईम की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक से 18 जून से पहले शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई को 18 जून की तिथि नियत की है।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेजर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा कि जांच अधिकारी खुद इस मामले की जांच करने के साथ अंतिम रिपोर्ट भी खुद ही पेश कर रहा है। यह अपने आप मे एक नया अनोखा मामला है। जांच अधिकारी खुद ही उस केस का निस्तारण कर रहा है जबकि आरोपितों के विरुद्ध हत्या के आरोप लगे हुए हैं।
मृतक के भाई परवेज ने याचिका दायर कर कहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ने पुलिस को छह मई 2024 को निर्देश दिए थे कि मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें लेकिन आज तक पुलिस ने जांच नही की,मामले की सीबीआई से जांच कराने व परिवार को सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर करनी पड़ी।
याचिकाकर्ता का कहना है कि आठ फरवरी 2024 को बनभूलपुरा हिंसा के दौरान फईम की गोली लगने से मौत हो गयी थी। उसके बाद स्वजनों ने इसकी जांच कराने के लिए पुलिस व प्रशासन को कई बार शिकायत दर्ज कराई लेकिन पुलिस ने न तो इसकी जांच की और ना ही मुकदमा दर्ज किया।
उसके बाद मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की कोर्ट में वाद दर्ज कराया। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को निर्देश दिए कि इसमे मुकदमा दर्ज करें और उसकी रिपोर्ट पेश करें लेकिन अभी तक पुलिस ने मामले की जाँच नही की। फईम की मौत हिंसा के दौरान नहीं बल्कि अज्ञात लोगों ने उसे गोली मार दी।
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