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पंचायत राज संशोधन अधिनियम पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

पंचायत राज संशोधन अधिनियम को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी है। जिस पर सुनवाई सोमवार को होनी है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sat, 21 Sep 2019 08:27 AM (IST)Updated: Sat, 21 Sep 2019 08:06 PM (IST)
पंचायत राज संशोधन अधिनियम पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार
पंचायत राज संशोधन अधिनियम पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

नैनीताल, जेएनएन : पंचायत राज संशोधन अधिनियम को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी है। जिस पर सुनवाई सोमवार को होनी है। गुरुवार को हाई कोर्ट ने 25 जुलाई 2019 से पहले दो बच्चों से अधिक वाले ग्राम पंचायत प्रत्याशियों को चुनाव लडऩे के योग्य करार दिया। इस फैसले को सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था। जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का निर्णय किया।

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सिर्फ ग्राम पंचायत पर लागू होगा आदेश

हाई कोर्ट ने दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशियों के मामले में पारित आदेश पर साफ किया है कि कोर्ट के समक्ष जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत का मामला आया ही नहीं। सिर्फ ग्राम पंचायतों का ही मामला आया। अदालत ने 25 जुलाई 2019 के बाद वाले तीन बच्चों वाले प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित किया है जबकि इस तिथि से पहले वालों को योग्य। पंचायती राज संशोधित नियमावली के नियम-8-1(आर) में ग्राम प्रधान, उप प्रधान व वार्ड मेंबर से संबंधित, नियम-53-1(आर) में जिला पंचायत तथा नियम 91-1 में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव लडऩे से संबंधित प्रावधान है। कोर्ट ने ग्राम पंचायत से संबंधित संशोधित प्रावधान पर रोक लगाई है, अन्य में हस्तक्षेप नहीं किया है। उधर पूर्व ब्लॉक प्रमुख व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्टï की ओर से बीडीसी व जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए भी इस आदेश को लागू करने की मांग को लेकर याचिका दायर करने की तैयारी हो चुकी है।

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट का अहम फैसला, दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव


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