Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फेसबुक पर हुआ छत्‍तीसगढ़ की लड़की को प्रेम, शादी करने पहुंची खटीमा, पुलिस ने संरक्षण में लिया

    By Edited By:
    Updated: Sun, 01 Dec 2019 11:09 AM (IST)

    फेसबुक पर हुआ प्रेम ऐसा परवान चढ़ा की प्रेमिका छत्तीसगढ़ से घर छोड़कर गैर समुदाय के युवक से शादी करने खटीमा पहुंच गई। प्रेमी युगल तहसील में एसडीएम के समक्ष कोर्ट मैरिज करने पहुंचे।

    फेसबुक पर हुआ छत्‍तीसगढ़ की लड़की को प्रेम, शादी करने पहुंची खटीमा, पुलिस ने संरक्षण में लिया

    खटीमा, जेएनएन : फेसबुक पर हुआ प्रेम ऐसा परवान चढ़ा की प्रेमिका छत्तीसगढ़ से घर छोड़कर गैर समुदाय के युवक से शादी करने खटीमा पहुंच गई। दोनों प्रेमी युगल तहसील में एसडीएम के समक्ष कोर्ट मैरिज करने पहुंचे। जिसकी सूचना हिंदूवादी संगठनों का लग गई। उन्होंने तहसील पहुंचकर अलग-अलग समुदायों से होने को लेकर खासा हंगामा कोटा। फिलहाल प्रेमी युगल को पुलिस ने अपनी सुरक्षा में कोतवाली में रखा है। युवती के परिजनों और वहां के संबंधित थाने को सूचना दे दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस्लामनगर के एक युवक का छत्तीसगढ़ की युवती से फेसबुक के जरिए दोस्ती हो गई। लंबी बातचीत के बाद दोनों प्यार का ताना-बाना बुनने लगे। बताया जा रहा है कि युवती 15 दिन पूर्व अपना परिवार छोड़कर युवक के घर खटीमा पहुंच गई। वे दोनों अलग-अलग समुदायों से ताल्लुक रखते हैं। शुक्रवार को दोनों अपने अधिवक्ता के माध्यम से शादी के लिए आवेदन करने को एसडीएम कोर्ट पहुंचे। इसकी भनक बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, योगी सेना कार्यकर्ताओं को लग गई। जिसके बाद वह बड़ी संख्या में तहसील पहुंच गए। इस बीच वहां खासा हंगामा हो गया।

    एसडीएम की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए कोतवाली ले गई। जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में गौरक्षा प्रमुख रंदीप भाई पोखरिया ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। इस मौके पर सुरेश कुशवाहा, ठाकुर जितेंद्र ¨सह पावस गुप्ता, हयात सिंह बिष्ट, सतीश भट्ट, गौरव सोनकर, प्रभाकर आदि मौजूद थे।

    कोतवाल संजय पाठक ने बताया कि इस मामले में युवती के परिजनों ने छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के जामुल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। जिसकी सूचना वहां के थाने के साथ युवती के परिजनों को दे दी गई है। फिलहाल दो समुदायों से मामला जुड़े होने की वजह से गहनता जांच-पड़ताल की जा रही है।

    धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत हो कार्रवाई

    विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा प्रमुख रंदीप पोखरिया ने पुलिस को बताया कि 11 मई 2018 में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया जा चुका है। युवक के विरुद्ध उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए।

    यह भी पढें : डीआइजी साहब ! मनचलों से परेशान होकर घरवाले कर रहे छात्रा की शादी, बचा लीजिए

    यह भी पढ़ें : स्‍कूल से लौट रही छात्रा की मौत के बाद बवाल, डंपर और उपखनिज स्टॉक दफ्तर फूंका