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जानलेवा हमले के दोषी को पांच साल सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माना nainital news

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने जानलेवा हमले के दोषी को पांच वसाल सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 10 Feb 2020 07:03 PM (IST)Updated: Mon, 10 Feb 2020 07:03 PM (IST)
जानलेवा हमले के दोषी को पांच साल सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माना nainital news

नैनीताल, जेएनएन : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने जानलेवा हमले के दोषी को पांच साल सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीडि़ता को प्रतिकर धनराशि देने के निर्देश भी दिए हैं। चार्जशीट दायर होने के तीन माह के भीतर फैसला देकर अदालत ने त्वरित न्याय की नजीर पेश की है।

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अभियोजन के अनुसार रेखा पत्नी विनोद कुमार निवासी पहना सुंदरनगर, पुलिस स्टेशन सिगघोली, जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, हाल निवासी ग्राम पनियाली कठघरियाल हल्द्वानी, थाना मुखानी में मोहन भट्ट के मकान में किराए पर रहती थी। पिछले साल दस मार्च को सुबह साढ़े छह बजे पति-पत्नी कठघरिया सब्जी लेने गए थे तो साइकिल से आया अभियुक्त तेजराम पुत्र ऊघन लाल निवासी ग्राम पहना सुंदरनगर, जिला शाहजहांपुर उप्र झगडऩे लगा। तभी पास की दुकान से गड़ासा उठाकर लाया और रेखा की हत्या करने की नियत से गर्दन, कान व हाथ पर वार किए। जमीन पर गिरने के बाद रेखा को उसका पति निजी अस्पताल ले गया, जहां से एसटीएच रेफर कर दिया गया। बमुश्किल रेखा की जान बच गई।

पुलिस ने इस मामले में जानलेवा हमले की धारा में मामला दर्ज कर अदालत में चार्जशीट दायर की। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा आरोप साबित करने के लिए नौ गवाह पेश किए। सोमवार को कोर्ट ने तेजराम को जानलेवा हमले का दोषी करार देते हुए पांच साल सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।


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