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    lockdown in uttarakhand : हर जरूरी सामान मिलता रहेगा, बैंक, निगम और जरूरी सभी दुकानें खुलीं

    By Skand ShuklaEdited By:
    Updated: Mon, 23 Mar 2020 12:04 PM (IST)

    कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए राज्‍य में 31 तक लॉकडाउन कर दिया गया है। नैनीताल के डीएम सविन बंसल ने इसकी घोषणा करते हुए लोगों को 31 मार्च तक घरों में ही रहने की हिदायत दी है।

    lockdown in uttarakhand : हर जरूरी सामान मिलता रहेगा, बैंक, निगम और जरूरी सभी दुकानें खुलीं

    नैनीताल, जेएनएन : कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए राज्‍य में 31 तक लॉकडाउन कर दिया गया है। नैनीताल के डीएम सविन बंसल ने इसकी घोषणा करते हुए लोगों को 31 मार्च तक घरों में ही रहने की हिदायत दी है। उन्‍होंने बताया कि 31 मार्च तक आवश्‍यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय व्‍यापारिक प्रतिष्‍ठान बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन और यातायात भी बंद रहेंगे। इसका उल्‍लघंन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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    सीएम त्रिवेन्‍द्र रावत ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सोमवार से 31 मार्च तक पूरे राज्‍य को लॉकडाउन करने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद राज्‍य में लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके बाद लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। डीएम नैनीताल ने भी आदेश जारी कर कहा है कि लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए आवश्‍यक सेवाएं चलती रहेंगी। धारा 144 लागू होने के साथ प्रशासन ने मुनादी कर लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी है। 

    नैनीताल जिले में आज से धारा 144 लागू

    नैनीताल जिले में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। सिटी मजिस्‍ट्रेट प्रत्‍यूष सिंह ने बताया कि पांच लोग कहीं भी जमा नहीं हो सकेंगे। आवश्‍यक सेवाओं की दुकान सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक ही खुलेगी। होटल रेस्‍टोरेंट बंद रहेंगे। वहीं एसएसपी सुनील मीणा ने भी कहा कि कहीं एक साथ पांच लोगों इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। लॉकडाउन सभी के हित में है, इसका हर किसी को पालन करना चाहिए।

    गरीबों को मिलेगा खद्य पदार्थों का पैकेट

    लॉकडाउन में सर्वाधिक दिक्‍कत श्रमिकों और गरीबों को होगी। ऐसे में जिला प्रशासन गरीबों को खाद्य पदार्थों का पैकेट उपलब्‍ध कराएगा। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन की ओर से गठित टीम विभिन्‍न स्‍थानों पर जाकर भोजन के पैकेट बांटेगी।

    यह सेवाएं लॉकडाउन से बाहर रहेंगी

    • डीएम, एसडीएम और तहसील स्‍टाफ।
    • पुलिस, स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं।
    • नगर निगम, अग्निशमन।
    • जल संस्‍थान और ऊर्जा निगम।
    • बैंक और एटीएम।
    • प्रिंट और इलेक्‍ट्रानिक मीडिया।
    • माबाइल सेवाएं, डाक सेवा।
    • सप्‍लाइचेन से जुड़े ट्रांसपोर्टेशन।
    • भोजन, ग्रोसरी, दूध, ब्रेड, सब्‍जी, मीट की दुकान आदि।
    • पेट्रोल पंप और गैस से जुड़े परिवहन। 

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