काशीपुर द्रोणसागर अतिक्रमण मामले में हाई कोर्ट का सख्त रुख, कमेटी सदस्यों को किया तलब
नैनीताल हाई कोर्ट ने काशीपुर के प्रसिद्ध द्रोणसागर में अतिक्रमण मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व में गठित कमेटी के सदस्यों को 21 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता चक्रेश कुमार जैन ने आरोप लगाया है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी द्रोणसागर झील पर अतिक्रमण जारी है जिसे मंदिर माला योजना के तहत संरक्षित किया गया था।

जागरण संवाददाता, नैनीताल । हाई कोर्ट ने काशीपुर के प्रसिद्ध द्रोणसागर में अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई की। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ खण्डपीठ ने न्यायालय के आदेश पर पूर्व में गठित कमेटी के सदस्यों को सोमवार 21 जुलाई को कोर्ट में पेश होने को कहा है।
इस कमेटी में संयुक्त मजिस्ट्रेट काशीपुर, चकबंदी अधिकारी काशीपुर व पुरातत्व विभाग के अधिकारी शामिल हैं ।
काशीपुर निवासी चक्रेश कुमार जैन ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि द्रोणसागर में कोर्ट के आदेश के बाद भी लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है। आए दिन भू माफिया झील पर अतिक्रमण कर रहे हैं। जबकि सरकार की मंदिर माला योजना के तहत इसको संरक्षित कर लिया गया था।
इनको संरक्षित करने का जिम्मा पुरातत्व विभाग को दिया गया, लेकिन अभी तक जांच कमेटी द्वारा 2020 से अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।
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