भगाकर की थी शादी, फिर दहेज के लिए कर दी हत्या, दस साल की हुई सजा
दहेज हत्या के आरोप में कोर्ट ने अभियुक्त को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
रामनगर, जेएनएन : दहेज हत्या के आरोप में कोर्ट ने अभियुक्त को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जिला ऊधमसिंह नगर थाना जसपुर नई बस्ती निवासी इरफान की पुत्री नगमा परवीन को रामनगर ग्राम उदयपुरी चोपड़ा निवासी नौशाद पुत्र अलाउद्दीन 16 सितंबर 2017 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। लोकलाज के भय से दो दिन बाद पंचायत बुलाकर इरफान ने अपनी पुत्री की शादी नौशाद से करा दी। हालांकि इस शादी से नौशाद के परिजन खुश नहीं थे। 11 अक्टूबर को नगमा ने अपने पिता इरफान को फोन कर बताया कि ससुराल वाले उससे मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 12 अक्टूबर को पिता को बेटी के मरने की खबर मिली। इस मामले में मृतका के पिता ने अपने दामाद नौशाद व सास जुबेदा के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद आरोप पत्र अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में पेश किए गए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पीएस बोहरा ने पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाह पेश किए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान मृतका की सास जुबेदा पर दोष सिद्ध नहीं हुआ। जबकि उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयानों के आधार पर मृतका के पति को दहेज हत्या में दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
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