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हरिद्वार के डीएम दीपक रावत के खिलाफ अवमानना का मामला निरस्‍त

हरिद्वार में जिला प्रशासन ने अवैध मीट की दुकानें व स्लाटर हाउस बंद कर दिए गए हैं। जिसके बाद हाईकोर्ट ने हरिद्वार डीएम दीपक रावत के खिलाफ अवमानना का मामला समाप्त कर दिया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 09 Jan 2019 01:27 PM (IST)Updated: Wed, 09 Jan 2019 07:50 PM (IST)
हरिद्वार के डीएम दीपक रावत के खिलाफ अवमानना का मामला निरस्‍त
हरिद्वार के डीएम दीपक रावत के खिलाफ अवमानना का मामला निरस्‍त

नैनीताल, जेएनएन। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने अवैध मीट की दुकानें व स्लाटर हाउस बंद कर दिए गए हैं। जिसके बाद हाईकोर्ट ने हरिद्वार डीएम दीपक रावत के खिलाफ अवमानना का मामला समाप्त कर दिया है। हरिद्वार निवासी परवेज आलम ने अवमानना याचिका दायर की थी। आज जस्टिस  न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हरिद्वार जिला मजिस्ट्रेट दीपक रावत पेश हुए। उन्होंने अदालत में बयान दिया कि जिला प्रशासन ने सभी अवैध बूचड़खानों और अवैध मांस की दुकानों को बंद कर दिया है। याचिकाकर्ता के निर्देश पर डॉ। कार्तिकेय हरि गुप्ता ने भी पुष्टि की कि हरिद्वार में सभी अवैध वध और मांस की दुकानें जिला प्रशासन द्वारा बंद कर दी गई हैं।

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परवेज आलम द्वारा विवेचना याचिका दायर की गई। जनहित याचिका में न्यायालय ने राज्य में अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया था और सार्वजनिक स्थानों पर जानवर के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। डीएम के हलफनामे के बाद न्यायालय ने अवमानना ​​याचिका को बंद कर दिया है और यह भी आदेश दिया है कि यदि जनहित याचिकाओं के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता तो याचिकाकर्ता को फिर से अवमानना याचिका दायर करने की छूट होगी।

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