दवा कारोबारी की पत्नी की हत्या के मामले में नौकर दोषी करार
हल्द्वानी के दवा व्यवसायी की हत्या के मामले में कोर्ट ने नौकर को दोषी माना है। साथ ही सजा की तारीख 15 जनवरी नियत की है।
नैनीताल, [जेएनएन]: जिला जज ने हलद्वानी के एक दवा व्यवसायी की पत्नी की हत्या के मामले में उनके नौकर को दोषी करार दिया है। अब जिला जज 15 जनवरी को सजा का ऐलान करेंगी।
दरअसल, दो सितंबर 2016 हल्द्वानी की पॉश कॉलोनी हीरानगर में दवा व्यवसायी पंकज कंसल की पत्नी उमा कंसल(46 वर्ष) को उन्हीं के नौकर संतोष (26 वर्ष) ने चाकू और बेसबॉल बैट से मौत के घाट उतारा था। साथ ही इससे पूर्व नौकर ने किचन में काम कर रही नौकरानी रीना (40 वर्ष) पर भी चाकू और सरिया से वार किया था, जिससे उस का हाथ टूट गया था।
वारदात के बाद हत्यारोपित नौकर छत के रास्ते नौकरानी के पर्स से दस हजार रुपये लेकर फरार हो गया था। व्यवसायी की पत्नी की मौत के शोक में हल्द्वानी के बाजारों में दवा की दुकानें भी बंद रही थीं। जिला जज ने इस मामले में नौकर को मालकिन की हत्या का दोषी करार देते हुए सजा के लिए 15 जनवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट ने जेल से लाये अभियुक्त को फिर से जेल भेज दिया है।
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