मुख्य सचिव को हाई कोर्ट का अवमानना नोटिस
हाई कोर्ट ने मंडी शुल्क एवं विकास शुल्क के तौर पर जमा रकम को वापस नहीं करने के मामले में दिए आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने मंडी शुल्क एवं विकास शुल्क के तौर पर जमा रकम को वापस नहीं करने के मामले में दिए आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। साथ ही 23 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
ऊधमसिंह नगर जिले की किसान राईस मिल, डीएन एग्रो, अमन एग्रो, सोना एग्रो, गुरुकृपा राइस मिल, सोहता राइस मिल जसपुर , अंजानी राइस मिल आदि के संचालकों ने अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि कोर्ट ने सरकार को मंडी शुल्क व विकास का जमा पैसा वापस करने के आदेश पारित किए थे। साथ ही याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन को तीन माह में निस्तारित करने के आदेश दिए थे।
साथ ही कहा कि सरकार इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन करे, जिसमें मुख्य सचिव, सचिव वित्त व सचिव विधि एवं न्याय शामिल होंगे। मगर सरकार द्वारा आज तक कमेटी का गठन नहीं किया। उनका कहना है कि उत्तराखंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूज मार्केटिंग डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट की धारा-27 सी, को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया था, जिसके आधार पर समस्त राइस मिलों को मंडी फीस व विकास शुल्क वसूला जाता था। इस धारा के हट जाने के बाद उनकी जमा मंडी फीस अभी तक सरकार द्वारा वापस नहीं की गई है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्टï की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर 23 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के आदेश पारित किए।
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