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    DM−SSP और प्रत्याशियों को नोटिस जारी, नैनीताल जिला पंचायत चुनाव बवाल मामले में आयोग ने जांच बैठाई

    Updated: Tue, 02 Sep 2025 09:47 AM (IST)

    नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव में बवाल और सदस्यों के अपहरण के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने जांच शुरू कर दी है। आयोग ने डीएम एसएसपी प्रत्याशियों और सदस्यों को नोटिस जारी कर 5 सितंबर को पेश होने को कहा है। मुख्यमंत्री ने भी रिपोर्ट मांगी है और हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। याचिकाकर्ता ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया जिसके बाद आयोग ने जांच शुरू की है।

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    प्रस्तुतीकरण के लिए फाइल फोटो का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। जिला पंचायत नैनीताल के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के मतदान दिवस पर बवाल मामला सहित पांच जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण सहित पूरे मामले की राज्य निर्वाचन आयोग ने जांच बैठा दी है।

    आयोग ने जिले की जिलाधिकारी, एसएसपी सहित अध्यक्ष पद की दोनों प्रत्याशियों क्रमश: दीपा दर्मवाल व पुष्पा नेगी, हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट, पांचों कथित तौर पर अपहृत सदस्याें डिकर सिंह मेवाड़ी, तरुण कुमार शर्मा, प्रमोद कोटलिया, दीप बिष्ट व विक्रम जंतवाल को नोटिस जारी कर पांच सितंबर को आयोग के समक्ष पेश होकर पक्ष रखने को कहा है।

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    इस मामले में मुख्यमंत्री की ओर से भी कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से जांच कर रिपोर्ट मांगी है जबकि हाई कोर्ट में भी कानून व्यवस्था से संबंधित मामला विचाराधीन है।

    डीएम-एसएसपी, याचिकाकर्ता, अध्यक्ष की दोनों प्रत्याशी को नोटिस, पांच सदस्यों को भी किया तलब

    राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हाई कोर्ट में शपथपत्र पेश करते हुए याचिका को अपरिपक्व मानते हुए खारिज करने या याचिकाकर्ता से इसे वापस लेने की मांग की तो याचिकाकर्ता ने इसे अस्वीकार कर दिया। साथ जिसके बाद कोर्ट ने आयोग के शपथ पत्र का जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई को नौ सितंबर मंगलवार की तिथि नियत की है।

    पूनम बिष्ट की याचिका पर सुनवाई हुई

    सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के लिए पड़े वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाते हुए फिर से मतदान की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना था कि अध्यक्ष पद पर निरस्त मतपत्र में छेड़छाड़ की गई है, क्रमांक एक में ओवरराइटिंग कर दो लिख दिया गया, इसलिए इस मतपत्र को अमान्य घोषित कर दिया गया। बिना प्रक्रिया अपनाए परिणाम घोषित कर दिया गया।

    पूरे प्रकरण की आयोग ने जांच बैठा दी है

    सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट की ओर से मामले में शपथपत्र पेश किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पूरे प्रकरण की आयोग ने जांच बैठा दी है। यहां उल्लेखनीय है कि सोमवार को नैनीताल क्लब में याचिकाकर्ता जिला पंचायत सदस्य ने अन्य सदस्यों के साथ शपथ ग्रहण कर ली है। अध्यक्ष दीपा दर्मवाल ने ही उन्हें शपथ दिलाई।

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