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आंचल हत्याकांड: हार्इ कोर्ट ने दिए सीबीआर्इ जांच के आदेश

हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवार्इ करते हुए देहरादून के चर्चित आंचल हत्याकांड मामले की सीबीआइ जांच के आदेश दिए हैं।

By Edited By: Published: Tue, 07 Aug 2018 07:52 PM (IST)Updated: Wed, 08 Aug 2018 08:50 AM (IST)
आंचल हत्याकांड: हार्इ कोर्ट ने दिए सीबीआर्इ जांच के आदेश
आंचल हत्याकांड: हार्इ कोर्ट ने दिए सीबीआर्इ जांच के आदेश

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने देहरादून के चर्चित आंचल हत्याकांड की सीबीआइ जांच के आदेश पारित किए हैं।

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देहरादून निवासी अनिल कोहली ने याचिका दायर कर कहा था कि पिछले साल 14 फरवरी को देहरादून थाने में मृतका के पति राहुल पांधी, सास किरण पांधी व दो बहनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि उसकी पुत्री आंचल पांधी की हत्या उक्त आरोपितों द्वारा की गई। 

इस मामले में पुलिस की ओर से जांच उपरांत धारा-302 के बजाय 306 का मामला दर्ज करते हुए उसके पति के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी और दूसरे आरोपियों को पृथक कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस पर गृह सचिव को पत्र लिखा तो मामले की जांच सीबीसीआइडी को सौंप दी गई। याचिका में कहा गया कि सीबीसीआइडी की ओर से मामले में संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। 

मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद इस प्रकरण की सीबीआइ जांच के आदेश पारित किए। यहां बता दें कि मृतका आंचल की 2008 में राहुल पुत्र अनिल पांधी से शादी हुई थी। आरोप है कि राहुल के अन्य महिला से अवैध संबंध थे और यही आंचल की मौत का कारण बना। 

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