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होटल इम्पीरियल हाइट्स के मालिक भूपेश जोशी ने छह माह बाद आत्मसमर्पण किया

अल्मोड़ा जिले के कसारदेवी स्थित होटल इम्पीरियल हाइट्स के मालिक भूपेश जोशी ने छह माह बाद न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 07 Mar 2019 11:31 AM (IST)Updated: Thu, 07 Mar 2019 11:31 AM (IST)
होटल इम्पीरियल हाइट्स के मालिक भूपेश जोशी ने छह माह बाद आत्मसमर्पण किया
होटल इम्पीरियल हाइट्स के मालिक भूपेश जोशी ने छह माह बाद आत्मसमर्पण किया

हल्द्वानी, जेएनएन : अल्मोड़ा जिले के कसारदेवी स्थित होटल इम्पीरियल हाइट्स के मालिक भूपेश जोशी ने छह माह बाद न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। चेक बाउंस मामले में न्यायालय से दोषी करार भूपेश को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा दिया गया। आठ बार गैर जमानती वारंट जारी होने पर न्यायालय ने नैनीताल के साथ ही अल्मोड़ा एसएसपी को भी भूपेश को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे।

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भूपेश हल्द्वानी में भी जमीन का कारोबार करना था। मुखानी में रहने वाले गिरीश नैनवाल ने वर्ष 2012 में भूपेश के विरुद्ध न्यायालय में 138 एनआइ एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। गिरीश का कहना था कि भूपेश ने होटल विस्तार के लिए उनसे 70 लाख रुपये उधार लिए थे। दो साल के भीतर रुपये लौटाने का वादा कर भूपेश ने 53 लाख 50 हजार रुपये के चेक दिए। निर्धारित समय में रुपये न लौटाने पर चेक बैंक में लगाए गए तो वह बाउंस हो गए। एसीजेएम हल्द्वानी ने अप्रैल 2017 को अपना आदेश सुनाते हुए दो साल के कारावास के साथ ही भूपेश पर 75 लाख रुपये अर्थदंड लगाया। भूपेश ने ऊपरी अदालत अपील की। 24 अगस्त 18 को ऊपरी अदालत ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।

28 अगस्त से अब तक एसीजेएम हल्द्वानी ने भूपेश की गिरफ्तारी के लिए आठ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। यहां तक कि न्यायालय ने नैनीताल व अल्मोड़ा जिले के एसएसपी को होटल कारोबारी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। वहीं, पुलिस का दबाव पडऩे पर भूपेश ने बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय के आदेश पर भूपेश को जेल भेजा गया है।

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