उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अब 200 मीटर से ज्यादा दूरी तक नहीं नाच सकेंगे बराती, डीजे भी बैन
उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एसएसपी ने बारात में 200 मीटर से अधिक दूरी तक नाचने और डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। इस आदेश से बारातियों में निराशा है, वहीं पुलिस ने आदेश का पालन कराने की तैयारी कर ली है।

सहालग सीजन में लग रहे जाम को लेकर एसएसपी के निर्देश। प्रतीकात्मक
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। सहालग सीजन के चक्कर में हल्द्वानी में आए दिन जाम की स्थिति पैदा हो रही है। रात की बरातों से लोगों की परेशानी और बढ़ रही है। समस्या के समाधान को पुलिस ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बैंक्वेट हाल या विवाह स्थल से अधिकतम 200 मीटर दूरी तक से बरात पैदल आएगी। यानी बरातियों के नाचने और जश्न मनाने का दायरा कम होगा। इसके अलावा लाइटिंग व्यवस्था को लेकर पीछे-पीछे बड़ी ठेला गाड़ियां ले जाने की बजाय हाथ वाली झालर लाइटिंग को प्रमुखता दी जाएगी। जिन्हें बैंड टीम से जुड़े मजदूर सड़क किनारे ही लेकर चलेंगे।
हल्द्वानी में शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक खुले बैंक्वेट हालों से आजकल हर दिन शहनाई की गूंज सुनने को मिल रही है। मुख्य मार्ग के साथ आबादी क्षेत्र के बीच में भी बरात घर खुल चुके हैं। जिस वजह से जाम की समस्या पैदा हो रही है। शनिवार और रविवार को साप्ताहांत पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने से जाम और नासूर हो जाता है। गाड़ियों के काफिलों के बीच जरूरी काम से जाने वालों के साथ ही एंबुलेंस तक फंस जाती है।
स्थिति से निपटने के लिए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने सीओ, थानाध्यक्ष के साथ ही चौकी इंचार्जों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। 10 बजे बाद डीजे हर हाल में बंद करवाना होगा। ताकि आसपास के लोगों को परेशानी न हो। बरात के साथ हाइ बेस वाले डीजे का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। व्यवस्था बनवाने की अहम जिम्मेदारी एसओ और चौकी इंचार्ज की होगी। बैंक्वेाट हाल-डीजे संचालकों और बैंड आयोजकाें संग बैठक कर नियमों की जानकारी भी दी जाएगी।
शादी समारोह के दौरान व्यवस्था बनानी होगी। ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। नियमों के उल्लंघन पर कंट्रोल रूम के नंबर 9411112979 या डायल 112 पर शिकायत कर सकते हैं।
-मंजुनाथ टीसी, एसएसपी

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।