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Antibiotics Awareness: डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेगा दवा, बिल में लिखना होगा ओपीडी नंबर

Published: Sun, 08 Feb 2026 02:13 PM (IST)

नैनीताल जिले के मेडिकल स्टोर अब बिना डॉक्टर के पर्चे के एंटीबायोटिक दवाएं नहीं बेचेंगे। दैनिक जागरण के एएमआर अभियान ...और पढ़ें

जिले के मेडिकल स्टोर संचालक बिना डाक्टर की पर्चे के नहीं देंगे एंटीबायोटिक दवाएं. Concept Photo

जिले के मेडिकल स्टोर संचालक बिना डाक्टर की पर्चे के नहीं देंगे एंटीबायोटिक दवाएं. Concept Photo

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जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । जिले के मेडिकल स्टोर से दवाएं लेने के बाद मिलने वाले बिल में संबंधित डाक्टर की ओपीडी का नंबर लिखा जाना है। वहीं बिना पर्चे के कोई भी मेडिकल स्टोर एंटीबायोटिक दवाएं नहीं देंगे। दैनिक जागरण के एएमआर पर प्रहार अभियान की पहली खबर के बाद औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने निरीक्षण अभियान चलाकर मेडिकल स्टाेर संचालकों को यह निर्देश दिए है।

एंटीबायोटिक दवाओं को मनमाने ढंग से खाने की लापरवाही के खिलाफ दैनिक जागरण एएमआर पर प्रहार अभियान चला रहा है। इसको लेकर गुरुवार के अंक में बिना डाक्टरी परामर्श मेडिकल स्टाेर ने थमी दी एंटीबायोटिक की मनमानी डोज शीर्षक से खबर प्रकाशित की। इस पर औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने जिले भर के मेडिकल स्टोरों में निरीक्षण का अभियान शुरू कर दिया है।

इसके तहत विभागीय टीम ने गुरुवार को हल्द्वानी के पांच होलसेल और छह रिटेलर मेडिकल प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने मेडिकल स्टोर संचालकों को सभी एंटीबायोटिक्स दवाएं केवल पंजीकृत चिकित्सक के वैध पर्चे पर ही देने के सख्त निर्देश दिए है।

उन्होंने सख्त निर्देश जारी कर कहा कि अब से जिले के सभी मेडिकल स्टोर दवाएं विक्रय का विधिवत कैश मेमो या बिल जारी करेंगे, जिसमें डाक्टर के नाम के साथ ही वहां का ओपीडी नंबर भी लिखा जाएगा। इससे स्पष्ट होगा कि मरीज ने पंजीकृत डाक्टर का पर्चा दिखाकर ही दवा ली है। साथ ही इसका पूरा रिकार्ड हर 15 दिन में ओषधि नियंत्रण विभाग की टीम चेक करेगी। निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षक अर्चना भी मौजूद रही।

होलसेल कारोबारी केवल लाइसेंसधारियों को देंगे एंटीबायोटिक दवाएं

औषधि विभाग के अधिकारियों ने होलसेल दवाओं कारोबारियों को केवल पंजीकृत, लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं को देना के निर्देश जारी किए है। वहीं कहा कि औषधि की गुणवत्ता के संबंध में संदेह होने पर तत्काल औषधि प्रशासन को सूचित करना है।

आमजन के स्वास्थ्य की दृष्टि से चलता रहेगा अभियान
वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार एंटीबायोटिक औषधि के उचित उपयोग, कोडीन युक्त कफ सीरप व अन्य मन प्रभावी औषधियों की अवैध बिक्री की रोकथाम के साथ लिए जिले में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनहित को देखते हुए जिले में विशेष अभियान चलता रहेगा। वहीं अनियमितता पाने पर संबंधित पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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