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    सगे भाई की हत्या कर घर में शव दफनाने के अभियुक्‍त को उम्र कैद की सजा nainital news

    By Skand ShuklaEdited By:
    Updated: Fri, 06 Mar 2020 04:55 PM (IST)

    जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने पैसे के लेनदेन के विवाद में भाई की हत्या मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास व दस ह ...और पढ़ें

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    सगे भाई की हत्या कर घर में शव दफनाने के अभियुक्‍त को उम्र कैद की सजा nainital news

    नैनीताल, जेएनएन : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने पैसे के लेनदेन के विवाद में भाई की हत्या मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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    अभियोजन के अनुसार 22 मार्च 2017 को बिठौरिया नंबर एक मुखानी में मनोज बमोला व यशपाल बिष्ट ने थाने में सूचना दी कि उनके पड़ोसी सूर्यकांत पुत्र अनिल पांडे अर्से से गायब हैं और उसका भाई कृष्णकांत पानी की टंकी के पास गड्ढा खुदवा रहा है। पास जाने पर बदबू आ रही है। सूचना पर एसआई सुशील जोशी व अन्य पुलिसकर्मी पहुंच गए थे तो कृष्णकांत अंजान बना रहा। जब पुलिस ने कृष्णकांत से ही टैंक का ढक्कन खुदवाया तो कीचड़ हटाने पर अद्र्ध नग्न शव सड़ी गली हालत में दिखाई दिया। जांच के बाद पुलिस ने मृतक के भाई कृष्णकांत के खिलाफ धारा-302 व 201 के तहत केस दर्ज किया।

    पूछताछ में आरोपित ने पुलिस को बताया कि सूर्यकांत के साथ घटना के रोज पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। गालीगलौच व मारपीट होने पर कृष्णकांत ने सूर्यकांत की चाकू से वारकर हत्या कर दी। बताया कि उसके पिता बैंक से रिटायर थे, उन्होंने सूर्यकांत के नाम 18 लाख व कृष्णकांत के नाम 16 लाख की एफडी की थी। पुलिस के आरोप पत्र दाखिल होने के बाद डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा आरोप साबित करने के लिए नौ गवाह पेश किए। जिसमें एक गवाह यशपाल बिष्ट बयान से मुकर गया और पक्षद्रोही घोषित हो गया। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने व सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को हत्या करने व साक्ष्य छिपाने की धारा में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को हिरासत मेें लेकर जेल भेज दिया गया।

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