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बीडीसी सदस्य जानेंगे अधिकार और कर्तव्य

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकार व कर्तव्य की जानकारी देने के लिए शास

By Edited By: Published: Thu, 07 Jul 2016 10:42 PM (IST)Updated: Thu, 07 Jul 2016 10:42 PM (IST)
बीडीसी सदस्य जानेंगे अधिकार और कर्तव्य

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकार व कर्तव्य की जानकारी देने के लिए शासन अब चेता है। निर्वाचन के तीन साल बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधानों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम तय कर दिया गया है। गुरुवार को जिले के सभी विकास खंडों में क्षेत्र पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। दैनिक जागरण ने तीन साल बाद भी प्रशिक्षण शुरू न किए जाने के चलते पंचायती राज व्यवस्था पर सवाल उठाती खबर भी पूर्व में प्रकाशित की थी।

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ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को विकास खंड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि ग्राम पंचायत सदस्यों को न्याय पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें पंचायती राज की वैधानिक व्यवस्था, अधिनियम, प्रचलित नियमावली, अधिप्राप्ति नियमावली, वित्तीय नियम, राज्य एवं भारत सरकार की ग्रामीण विकास एवं अन्य विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। हर प्रशिक्षण के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। ग्राम प्रधानों का प्रशिक्षण 11 से 21 जुलाई के दौरान होगा। ब्लाक में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए ब्लाक प्रमुख भोला दत्त भट्ट ने कहा कि तीन दिन तक चलने वाला इस कार्यक्रम से प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था और मजबूत होगी। अपने अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति सदस्य जान सकेंगे। इस दौरान बीडीओ डॉ. निर्मला जोशी, भास्कर भट्ट, जगदीश नौला, निदेश आर्य, सुनीता चिलवाल, दीपा पांडे आदि मौजूद रहे।


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